24 घंटे के अंदर हो आरोपित की गिरफ्तारी

Updated at : 30 Nov 2017 5:35 AM (IST)
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24 घंटे के अंदर हो आरोपित की गिरफ्तारी

पीड़ित मुखिया के बयान पर बिंदापाथर थाना में मामला दर्ज जामताड़ा : बिंदापाथर के मड़ालो पंचायत की मुखिया सबिना हांसदा के साथ मंगलवार को हुई मारपीट की घटना को लेकर पंचायत प्रतिनिधि में आक्रोश देखा जा रहा है. बुधवार को पीड़ित मुखिया सबिना हांसदा, जिप सदस्य अमिता टुडू, जेएमएम नेता अशोक मंडल व विभिन्न पंचायत […]

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पीड़ित मुखिया के बयान पर बिंदापाथर थाना में मामला दर्ज

जामताड़ा : बिंदापाथर के मड़ालो पंचायत की मुखिया सबिना हांसदा के साथ मंगलवार को हुई मारपीट की घटना को लेकर पंचायत प्रतिनिधि में आक्रोश देखा जा रहा है. बुधवार को पीड़ित मुखिया सबिना हांसदा, जिप सदस्य अमिता टुडू, जेएमएम नेता अशोक मंडल व विभिन्न पंचायत के मुखिया ने एसपी मुलाकात की और आरोपित की गिरफ्तारी व मुखिया की सुरक्षा की मांग की है. वहीं इस मामले को एसपी जय राय ने गंभीरता से लेते हुए जांच का जिम्मा एसडीपीओ पूज्य प्रकाश को सौंपा है.

एसडीपीओ ने पीड़ित मुखिया सबिना हांसदा से पूरे मामले की जानकारी ली. वहीं दूसरी ओर उक्त मामले को लेकर राजनीति भी तेज हो गयी है. जेएमएम ने इस घटना की घोर निंदा की है. इस दौरान जेएमएम के केंद्रीय समिति सदस्य अशोक मंडल एवं जामताड़ा प्रखंड अध्यक्ष देवीसन हांसदा ने आरोपित की गिरफ्तारी की मांग की है.

गिरफ्तारी नहीं हुई तो करेंगे काम ठप : पंचायत प्रतिनिधि

इस घटना के बाद जिले भर के पंचायत प्रतिनिधियों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है. बुधवार को जिप सदस्य अमिता टुडू की अध्यक्षता में मुखिया की बैठक हुई. कहा कि मामला दर्ज होने के बाद भी अभी तक पुलिस द्वारा आरोपित की गिरफ्तारी नहीं की गयी है. पुलिस प्रशासन 24 घंटे के अंदर आरोपित की गिरफ्तारी नहीं करते हैं, तो मुखिया व अन्य पंचायत प्रतिनिधि सभी कार्य को ठप कर देंगे. जिप सदस्य अमिता टुडू ने कहा कि इस घटना के बाद पंचायत प्रतिनिधि डरे हुए हैं. वर्तमान में अधिकांश महिला मुखिया एवं अन्य पंचायत के पद पर हैं. हमलोगों की मांग है कि महिला मुखिया व पंचायत प्रतिनिधि को सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करायी जाये.

मुखिया ने दर्ज कराया मामला

मुखिया सबिना हांसदा के बयान पर बिंदापाथर थाना में आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. थाना कांड संख्या 115/17 दर्ज किया गया है. जिसमें टार्रा गांव निवासी राकेश बनर्जी, केराकेश बनर्जी, श्यामापद बनर्जी, किंकर महतो, मोहनपुर गांव के दिलीप मंडल, सागी बाउरी, पुतुल बाउरी, लखी बाउरी, चायना बाउरी को अभियुक्त बनाया गया है. सभी के खिलाफ भादवि की धारा 147, 149, 353, 341, 323, 504, 506 तथा हरिजन आदिवासी अत्याचार अधिनियम 1989 के धारा 3/4 लगाया गया है.

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