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मिलावटी मिठाई बेचनेवाले तीन प्रतिष्ठान पर एक लाख का जुर्माना

मिलावटी मिठाई दुकानदार श्री भोग व श्रेष्ठ फूड को 40-40हजार रुपये न्यूगणगोर को 20 हजार रुपये जुर्माना

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बिरसानगर के श्री भोग, साकची के श्रेष्ठ फूड प्रोडक्ट व मानगो के गणगोर स्वीट्स पर कार्रवाई

मुख्य संवाददाता, जमशेदपुर

शहर में मिलावटी मिठाई बेचने वाले तीन प्रतिष्ठानों पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. बिरसानगर के श्री भोग व साकची के श्रेष्ठ फूड प्रोडक्ट पर 40-40 हजार रुपये और मानगो के गणगोर स्वीट्स पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. न्याय न्यायिक अधिकारी सह एडीसी भगीरथ प्रसाद ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत यह कार्रवाई की है. इस संबंध में बुधवार को नोटिस जारी किया गया. जानकारी के अनुसार, पूर्व में इन तीनों प्रतिष्ठानों से सोनपापड़ी, काजू बर्फी, पतीसा, खोआ बर्फी के नमूने लेकर प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे गये थे. जांच रिपोर्ट में इन मिठाइयों को सब स्टैंडर्ड (खाना लायक नहीं) पाया गया. इसके बाद न्याय न्यायिक अधिकारी सह एडीसी ने तीनों प्रतिष्ठान पर जुर्माना लगाया है. साथ ही तीनों प्रतिष्ठान के मालिक को जुर्माना राशि जमा करने का नोटिस दिया गया है.

किस पर किस मिठाई के लिए लगा जुर्माना

1. मेसर्स श्री भोग- मनोज अग्रवाल, जोन नंबर-18, बिरसानगर : सोनपापड़ी व काजू बर्फी के लिए कुल 40 हजार (20-20 हजार रुपये) जुर्माना.2.मेसर्स श्रेष्ठ फूड प्रोडक्ट- होल्डिंग नंबर-83, ग्राउंड फ्लोर टैंक रोड, शीतला मंदिर साकची के समीप : पतीसा व काजू बर्फी के लिए कुल 40 हजार (20-20 हजार रुपये) जुर्माना.

3.मेसर्स न्यू गणगोर स्वीट्स- देवेंद्र सिंह आकाश सिंह, ग्राउंड फ्लोर अली कौशर अपार्टमेंट, मेन रोड 7 नंबर, आजादनगर : खोआ बर्फी में मिलावट के लिए 20 हजार रुपये जुर्माना.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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