18 सितंबर 1998 को बिष्टुपुर में ट्रांसपोर्टर अशोक शर्मा की हुई थी हत्या
एक आरोपी हरीश अरोड़ा को मिली थी आजीवन कारावास की सजा
हत्या में आरोपी बनाये गये अखिलेश सिंह, विक्रम शर्मा, मंटू हो चुके हैं बरी
अरविंद शर्मा के खिलाफ कोर्ट में चल रहा है केस
Jamshedpur News :
सोनारी आशियाना निवासी ट्रांसपोर्टर अशोक शर्मा की हत्या के मामले में शुक्रवार को एडीजे वन की कोर्ट में राजेश कुमार शर्मा की गवाही हुई. राजेश कुमार शर्मा ने कोर्ट को बताया कि वह अरविंद कुमार शर्मा को जानता है. अरविंद कुमार शर्मा ने ट्रांसपोर्टर अशोक शर्मा की हत्या के बाद उनकी पत्नी से शादी कर ली थी. अशोक शर्मा की हत्या साजिश के तहत हुई थी.मालूम हो कि सोनारी आशियाना निवासी ट्रांसपोर्टर अशोक शर्मा की 18 सितंबर 1998 को बिष्टुपुर में हत्या कर दी गयी थी. उक्त मामले में हत्या का आरोप अखिलेश सिंह, विक्रम शर्मा, पिंकी शर्मा, हरीश अरोड़ा और अरविंद शर्मा समेत अन्य पर लगा था. इस मामले में कोर्ट ने हरीश अरोड़ा को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. जबकि अखिलेश सिंह, विक्रम शर्मा और मंटू को बरी कर दिया गया है. इस मामले में आरोपी अरविंद शर्मा के खिलाफ कोर्ट में केस लंबित है. अरविंद कुमार शर्मा को हाइकोर्ट से जमानत मिली है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है