मुख्य संवाददाता, जमशेदपुर
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डीजे-3 आनंदमणि त्रिपाठी की अदालत ने बुधवार को गोलमुरी थाना क्षेत्र में दर्ज मिर्जा नसीम बेग हत्याकांड में साक्ष्य के अभाव में छह आरोपियों को बरी कर दिया. कोर्ट में अभियोजन पक्ष 11 गवाह पेश कर साक्ष्य जुटा सका, लेकिन अनुसंधान पदाधिकारी की गवाही नहीं हो पाने से मामला कमजोर पड़ गया. 17 जुलाई 2015 को ईद से एक दिन पहले नसीम बेग अपने दोस्त के साथ बाजार गया था, जहां पुरानी रंजिश को लेकर उसे लोहे की रॉड, बोतल और लात-घूंसों से पीटा गया. अस्पताल ले जाने पर उसकी मौत हो गयी थी.घटना के बाद शिव, राकेश कुमार, देवाशीष चौधरी, किरी राव, जितेंद्र सिंह उर्फ चिश्ती सरदार और अमित शर्मा उर्फ बबलू के खिलाफ केस दर्ज हुआ था. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आलोक कुमार सिंह और संजय कुमार सिंह ने पैरवी की.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है