Jamshedpur News :
एडीजे-2 आभाष वर्मा की अदालत ने पूर्व आजसू नेता मुन्ना सिंह और भाजपा नेता शंकर रेड्डी की हत्या की साजिश, आर्म्स एक्ट व डकैती की योजना के मामले में सात आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. मामला 26 जुलाई 2018 का है, जब कदमा थाना प्रभारी जितेंद्र ठाकुर ने गुप्त सूचना पर कदमा फार्म एरिया रोड नंबर 11 स्थित क्वार्टर नंबर 4 में छापेमारी कर कई अपराधियों को गिरफ्तार किया था. मौके से लोडेड पिस्तौल और जिंदा गोलियां बरामद हुई थीं. बरी होने वाले सात आरोपियों में कदमा भाटिया बस्ती में रहने वाले निमाई अग्रवाल उर्फ गिच्चू सेठ, कदमा फार्म एरिया रोड नंबर 6 के रहने वाले प्रकाश सिंह, उलियान बजरंग पथ कदमा के रहने वाले रमण झा, कदमा अनिल सूर पथ निवासी प्रकाश चालक उर्फ भटकी, साकची गंडक रोड निवासी विकास पांडेय, राहरगोड़ा निवासी राजू सिंह उर्फ अवधेश सिंह, आदित्यपुर निवासी गौरव मिश्रा शामिल हैं. इनमें से प्रकाश सिंह की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई, जबकि बाकी आरोपी कोर्ट में हाजिर हुए. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, इस मामले के अन्य तीन आरोपी मासूक मनीष, भजन प्रमाणिक और सौरव दलाई अभी फरार हैं.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

