22 लाख रुपये मुआवजा और एक लाख रुपये जुर्माना देने का आदेश
Jamshedpur News :
चेक बाउंस के एक मामले में प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी रीतू कुजूर के कोर्ट ने आरोपी मानगो मून सिटी निवासी व आशा फर्निचर के संचालक संदीप चौधरी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने संदीप चौधरी को एक साल की सजा सुनायी है. इसके अलावा 22 लाख रुपये मुआवजा और एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर 15 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजहंस तिवारी कोर्ट में पैरवी कर रहे थे. मामला वर्ष 2018 का है. जानकारी के अनुसार मानगो चंद्रावतीनगर निवासी निर्मल झा ने संदीप चौधरी को 20 लाख रुपये कर्ज दिया था. जिसके एवज में संदीप चौधरी ने उन्हें चेक दिया था. चेक बाउंस होने पर निर्मल झा ने संदीप चौधरी के खिलाफ केस दर्ज कराया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

