Jamshedpur News :
एडीजे-1 विमलेश कुमार सहाय के कोर्ट ने मंगलवार को सात वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोप में घाघीडीह सेंट्रल जेल में बंद आरोपी को दोषी करार दिया है. मालूम हो कि पांच साल पूर्व पोटका माटकू में सात वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना घटी थी. घटना के बाद नाबालिग के पिता ने पोटका थाना में केस किया था. केस में अनुसंधान पदाधिकारी समेत कुल नौ लोगों की गवाही हुई. कोर्ट ने घाघीडीह सेंट्रल जेल में बंद आरोपी को आइपीसी की धारा 377 एवं पॉस्को की धारा 6 के तहत दोषी पाया है. हालांकि घटना के वक्त आरोपी भी किशोर था. बाद में बालिग होने पर उसे जेल भेज दिया गया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

