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Jamshedpur News : परसुडीह : दस साल बाद नाबालिग से गैंगरेप के दो आरोपी साक्ष्याभाव में बरी

Updated at : 12 Dec 2025 1:03 AM (IST)
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जमशेदपुर (फाइल फोटो)

Jamshedpur News : पॉक्सो विशेष कोर्ट (न्यायाधीश विमलेश कुमार सहाय) के कोर्ट ने गुरुवार को परसुडीह थाना में दस वर्ष पूर्व दर्ज नाबालिग के साथ गैंगरेप के आरोपी सह परसुडीह निवासी सोनू राव व राकेश सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का फैसला सुनाया.

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प्रेमी व उसके दोस्त के खिलाफ परसुडीह थाना में पीड़िता ने 22 मार्च 2015 को किया था केस

केस में चार आरोपी थे, इसमें दो की हो चुकी है मौत

पीड़िता समेत छह लोगों की हुई गवाही, लेकिन अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं सका

Jamshedpur News :

पॉक्सो विशेष कोर्ट (न्यायाधीश विमलेश कुमार सहाय) के कोर्ट ने गुरुवार को परसुडीह थाना में दस वर्ष पूर्व दर्ज नाबालिग के साथ गैंगरेप के आरोपी सह परसुडीह निवासी सोनू राव व राकेश सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का फैसला सुनाया. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रिया शर्मा ने पैरवी की. हालांकि गैंपरेप के इस केस में कुल चार आरोपी थे, इसमें दो आरोपी (माही मार्डी व निमाई टुडू, दोनों परसुडीह निवासी) की मौत हो चुकी है.

मालूम हो कि बागबेड़ा की रहने वाली नाबालिग ने प्रेमी राकेश सिंह, सोनू राव, माही मार्डी, निमाई टुडू के खिलाफ गैंपरेप के आरोप में परसुडीह थाना में 22 मार्च 2015 को केस दर्ज करायी थी. केस में पीड़िता, पीड़िता की मां, अनुसंधान पदाधिकारी, मेडिकल ऑफिसर, दो स्वतंत्र गवाह की गवाही हुई थी. केस की सुनवाई (ट्रायल) के दौरान पीड़िता व अन्य क्रॉस सवाल में टूट गये. इसका आरोपियों को लाभ मिला.

गैंगरेप का केस दर्ज होने के बाद राकेश सिंह समेत चारों आरोपियों को पुलिस ने पकड़कर जेल भेजने की कार्रवाई की थी. इसमें राकेश सिंह डेढ़ वर्ष बाद, सोनू राव व अन्य दो आरोपी एक वर्ष जेल में रहने के बाद जमानत पर बाहर निकल गये थे. इसमें एक आरोपी माही मार्डी की मौत वर्ष 2017 में हो गयी थी, जबकि कोविड के समय एक अन्य आरोपी निमाई टुडू की भी मौत हो गयी थी. जबकि प्रेमी राकेश सिंह व सोनू राव वर्तमान में जमानत पर थे और फैसले के समय कोर्ट में सशरीर पेश हुए थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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