jamshedpur news : बीआइएस जमशेदपुर की टीम ने धनबाद के वाटर प्लांट पर मारा छापा, भारी मात्रा में बोतलें व लेबल जब्त

Published by : AKHILESH KUMAR Updated At : 04 Jun 2026 1:31 AM

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जमशेदपुर (फाइल फोटो)

बिना लाइसेंस पैकेज्ड पेयजल पर आइएसआइ मार्क का किया जा रहा था इस्तेमाल

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jamshedpur news : भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस), जमशेदपुर शाखा कार्यालय की टीम ने धनबाद के सरायढेला स्थित एमएस कुमार वाटर सॉल्यूशन के परिसर में छापेमारी की. नाग नगर, बगुला बस्ती स्थित यह फर्म बिना बीआइएस लाइसेंस के पैकेज्ड पेयजल पर अवैध रूप से आइएसआइ मार्क का इस्तेमाल कर रही थी. बीआइएस जमशेदपुर शाखा के निदेशक एवं प्रमुख कुनाल कुमार को इस संबंध में विश्वसनीय सूचना मिली थी. इसके बाद एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें संयुक्त निदेशक दिलीप चट्टर, राहुल कुमार और वरिष्ठ सचिवालय सहायक आनंद कुमार शामिल थे. टीम ने सरायढेला स्थित प्लांट में अचानक दबिश देकर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया.

””एक्वा प्लस”” ब्रांड के नाम से हो रही थी पैकेजिंग

जांच के दौरान अधिकारियों ने पाया कि फर्म ‘एक्वा प्लस’ ब्रांड नाम से पैकेज्ड पेयजल बाजार में सप्लाई कर रही थी. मौके से आइएसआइ मार्क लगी एक लीटर वाली पानी की कुल 1,296 बोतलें (108 केस) जब्त की गयी. इसके अलावा, पैकेट पर चिपकाये जाने वाले 12 हजार पीस नकली लेबल भी बरामद किये गये, जिन पर आइएसआइ मार्क छपा हुआ था. बीआइएस की टीम ने सभी सामग्रियों को अपने कब्जे में ले लिया है. संयुक्त निदेशक दिलीप चट्टर ने बताया कि पैकेज्ड पेयजल ””आइएस 14543:2024”” मानक के तहत आता है. बिना लाइसेंस इसका उपयोग बीआइएस अधिनियम 2016 की धारा 17 का सीधा उल्लंघन है.

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