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जमशेदपुर में नक्शा विचलन मामले में हाइकोर्ट में सुनवाई आज

Updated at : 09 Apr 2024 7:50 AM (IST)
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झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाइकोर्ट में आज जमशेदपुर में नक्शा विचलन मामले में सुनवाई होगी. राकेश झा नामक अधिवक्ता ने इस संबंध में जनहित याचिका दाखिल की है.

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झारखंड हाइकोर्ट के न्यायाधीश आर मुखोपाध्याय और न्यायाधीश दीपक रौशन की पीठ में मंगलवार को जमशेदपुर के साकची आम बागान निवासी राकेश झा की जनहित याचिका पर सुनवाई होगी. आरोप है कि जमशेदपुर में बिल्डरों व अधिसूचित क्षेत्र समिति के पदाधिकारियों की सांठगांठ से नक्शा विचलन कर सैकड़ों भवन बनाये गये, जो नगर निकाय (टाउन प्लानिंग) के नियमों का घोर उल्लंघन है.

हाइकोर्ट ने जांच के लिए बनाया था अधिवक्ताओं का आयोग

इसके तहत आम लोगों के बुनियादी और कानूनी अधिकारों का हनन करने के साथ ही पर्यावरण कानूनों का भी उल्लंघन किया गया है. इस शिकायत की सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने जेएनएसी क्षेत्र में नक्शा विचलन कर बने अवैध निर्माणों और अनियमितताओं की जांच के लिए तीन अधिवक्ताओं का एक आयोग के रूप में नियुक्त किया था.

जमीनी हकीकत की रिपोर्ट तैयार

शनिवार को जमीनी हकीकत का आकलन करने के लिए आयोग के सदस्य शहर आये थे. हाईकोर्ट के आदेश पर आयोग के सदस्यों ने निर्माणाधीन अवैध भवनों की फाइनल रिपोर्ट तीन बिंदुओं पर तैयार किया है. इसमें वृहत स्तर पर अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकृत अधिसूचित क्षेत्र समिति, जमशेदपुर की क्या भूमिका है.

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वर्ष 2011 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर अब तक क्या कार्रवाई हुई. नक्शा पारित करने और संशोधन करने में कौन-कौन सी अनियमितताएं बरती गयीं और कितने भवनों को नियम के खिलाफ अतिरिक्त तल निर्माण का परमिट दिया गया.

पहले सील किया, फिर शुरू हो गया कमर्शियल उपयोग

जमशेदपुर अक्षेस ने साल 2011 में करीब 534 बेसमेंट को सील किया था. हालांकि बाद में बेसमेंट का पार्किंग के लिए उपयोग करने का शपथ पत्र देने के बाद सील को विभाग के अधिकारियों ने खोल दिया था. धीरे-धीरे फिर स्थिति जस की तस हो गयी है.

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हाइकोर्ट की सख्ती के बाद शहर में चलाया गया अभियान

इधर, हाइकोर्ट की सख्ती के बाद हाल के दिनों में शहर में अभियान चलाया गया. अक्षेस के उप नगर आयुक्त कृष्ण कुमार का कहना है कि पारित नक्शा के मुताबिक पार्किंग स्थल पर केवल पार्किंग होगी. ऐसे नहीं करने वाले बिल्डिंग मालिकों के खिलाफ कार्रवाई होगी.

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