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मानगो : सहारा सिटी नाबालिग से दुष्कर्म मामले में नानक सेठ की अग्रिम जमानत खारिज

18 जनवरी 2019 को मानगो थाना में नाबालिग की मां ने इंद्रपाल सिंह, शिव कुमार महतो, श्रीकांत महतो व अन्य के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा लगाकर केस की थी. बाद में पीड़िता के नाम बताने के बावजूद पुलिस ने रसूखवालों के खिलाफ केस नहीं किया, तब कोर्ट ने संज्ञान लेने पर 22 लोगों को आरोपी बनाया गया था

जमशेदपुर.

एडीजे-5 मंजू कुमारी की कोर्ट ने मंगलवार को मानगो सहारा सिटी में हुए दुष्कर्म कांड में नानक सेठ की अग्रिम जमानत खारिज कर दी. इससे पूर्व पीड़िता की मां ने कोर्ट में केस दर्ज होने के कारण बहला- फुसलाकर कागज पर हस्ताक्षर करा लेने की नानक सेठ की शिकायत कोर्ट में की थी. पुलिस रिकाॅर्ड के मुताबिक नाबालिग पीड़िता नानक सेठ के घर में रहती थी. गौरतलब हो कि 18 जनवरी 2019 को मानगो थाना में नाबालिग की मां दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करायी थी.

इसमें इंद्रपाल सिंह, शिव कुमार महतो, श्रीकांत महतो व अन्य के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा लगाकर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. पीड़िता के बयान देने के बावजूद पुलिस ने अधिकारियों व रसूखवालों को आरोपी नहीं बनाया था. इस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया. इसके बाद दुष्कर्म केस में गुड्डू गुप्ता, तत्कालीन थाना प्रभारी इमदाद अंसारी, तत्कालीन डीएसपी अजय केरकेट्टा, अमित सिंह, मुन्ना धोबी, अजित मिस्त्री उर्फ बुलेट मिस्त्री, उपेंद्र सिंह, शाहिद, अभिषेक मिश्रा, लंगड़ा मकशूद, मनोज सहाय, गुरप्रीत सिंह, शंभू द्विवेदी, करीम, तस्मीम अहमद, राजेश सिंह, तनुश्री नायक, सोनू नैयर, लड्डन उर्फ पाहुल, मैन्यर, कदमा के दिनेश अग्रवाल समेत 22 लोगों को आरोपी बनाया गया .

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