Jamshedpur News : आजानगर : नाबालिग के साथ यौन शोषण के दोषी को 20 साल की सजा
Edited by RAJESH SINGH
Updated:
विज्ञापन
जमशेदपुर (फाइल फोटो)
Jamshedpur News : पॉक्सो विशेष कोर्ट ने बुधवार को नाबालिग के साथ शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के आरोपी संतोष कुमार को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनायी है.
विज्ञापन
कोर्ट ने पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
सुनवाई के दौरान आरोपी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ा
Jamshedpur News :
पॉक्सो विशेष कोर्ट ने बुधवार को नाबालिग के साथ शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के आरोपी संतोष कुमार को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनायी है. उस पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. केस में अनुसंधान पदाधिकारी समेत कुल छह लोगों की गवाही हुई. वर्तमान में आरोपी घाघीडीह सेंट्रल जेल में बंद है और केस की सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ा था. मालूम हो कि तीन साल पूर्व मई 2022 को आजादनगर थाना में 17 वर्षीय किशोरी ने संतोष कुमार के विरुद्ध शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में केस दर्ज कराया था.जिसमें बताया था कि वह चार माह की गर्भवती है. अब आरोपी (संतोष) पेट में पल रहे बच्चे को खुद का नहीं मान रहा है और शादी से भी इनकार कर रहा है. कोर्ट के आदेश पर किशोरी के पेट में पल रहे बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया गया, जो आरोपी के डीएनए से मैच कर गया. इस आधार पर कोर्ट ने संतोष को नाबालिग के साथ यौन शोषण करने का दोषी माना और सजा सुनायी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










