जमशेदपुर . जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति क्षेत्र में नक्शा विचलन मामले में दायर जनहित याचिका पर 30 अप्रैल मंगलवार को झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई होगी. नक्शा विचलन कर भवन बनाने वालों और पार्किंग की जगह को व्यवसायिक दुकानों में तब्दील करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करने पर साकची निवासी राकेश झा की जनहित याचिका (2078 /2018) दाखिल की है. याचिका में आरोप है कि जमशेदपुर में बिल्डरों ने जमशेदपुर अक्षेस से सांठगांठ कर नक्शा विचलन कर भवन बनाया. जो नगर निकाय (टाउन प्लानिंग) के नियमों का घोर उल्लंघन है. 23 अप्रैल को झारखंड हाइकोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय और न्यायाधीश दीपक रौशन की पीठ ने दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान अक्षेस के अधिवक्ता से पूछा था कि कितने भवन सील किये गये हैं और कितने तोड़े गये, पहले यह बतायें. अदालत ने साफ कर दिया कि अक्षेस पहले कुछ अवैध निर्माणों को गिराकर आये. उसके बाद उनकी दी गयी तहरीर (लिखी हुई बात ) को देखा जायेगा.
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