Jamshedpur News :
झारखंड हाइकोर्ट ने आर्म्स एक्ट के केस में जेल में बंद आरोपी आशीष जायसवाल को जमानत दे दी. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रशांत शंकर तिवारी ने पैरवी की. हाइकोर्ट से जमानत मिलन के बाद एडीजे-5 मंजू कुमारी के कोर्ट में सोमवार को 20-20 हजार रुपये मूल्य के दो बेल बॉड भरे गये. मालूम हो कि गत वर्ष (अक्तूबर 2024) पुलिस ने स्क्रैप कारोबारी आशीष कुमार के गाढ़ाबासा स्थित स्क्रैप टाल में छापेमारी कर एक पिस्टल व दो गाली बरामद की थी. आर्म्स एक्ट की धारा लगाकर नामजद केस दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की थी. केस में ससमय सभी गवाहों की गवाही आदि नहीं कराने और करीब 11 माह जेल बंद रहने का लाभ आरोपी को मिला.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

