Jamshedpur News : आदित्यपुर नगर निगम : बिल्डरों को देना होगा तैयार फ्लैट का होल्डिंग टैक्स

Updated at : 28 Apr 2025 1:17 AM (IST)
विज्ञापन
jamshedpur

जमशेदपुर (फाइल फोटो)

Adityapur News : आदित्यपुर नगर निगम इन दिनों राजस्व बढ़ाने के लिए छूटे क्षेत्र में पहुंच बढ़ा रहा है. इस क्रम में होल्डिंग टैक्स पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

विज्ञापन

राजस्व बढ़ाने के लिए छूटे क्षेत्र में बढ़ायी जा रही पहुंच

Adityapur News :

आदित्यपुर नगर निगम इन दिनों राजस्व बढ़ाने के लिए छूटे क्षेत्र में पहुंच बढ़ा रहा है. इस क्रम में होल्डिंग टैक्स पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. इस दिशा में ऐसे कदम उठाये जा रहे हैं, जिससे कोई होल्डिंग टैक्स देने से बचे नहीं. नगर निगम ने निर्णय लिया है कि बिल्डरों से तैयार फ्लैट का होल्डिंग टैक्स लिया जायेगा. नगर प्रबंधक देवाशीष प्रधान ने बताया कि आमतौर पर बिल्डर नवनिर्मित फ्लैट का होल्डिंग टैक्स यह कर नहीं देते हैं कि संबंधित फ्लैट की बिक्री नहीं हुई है. बिक्री के बाद खरीदार होल्डिंग टैक्स का भुगतान करेगा. वहीं दूसरी ओर नगर निगम का मानना है कि संपत्ति तैयार होने के बाद उसका टैक्स मिलना चाहिए. नये फ्लैट का होल्डिंग नंबर लेने के बाद खरीदार का भी वहीं होल्डिंग नंबर रहेगा. सिर्फ मकान के स्वामी का नाम बदल जायेगा.

सर्वे से ली जा रही है फ्लैटों की जानकारी

नगर निगम उक्त मामले में सर्वे करवा रहा है, जिससे पता लगाया जा रहा है कि किस बिल्डर का कितना फ्लैट तैयार पड़ा है. इसके बाद संबंधित बिल्डर को नये फ्लैट का होल्डिंग टैक्स देने के लिए नोटिस भेजी जायेगी. सर्वे में अब तक पता चला है कि आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र लगभग एक दर्जन स्थानों पर बिल्डर द्वारा नये फ्लैट बनाये गये हैं. जिनकी संख्या सौ से अधिक हो सकती है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
RAJESH SINGH

लेखक के बारे में

By RAJESH SINGH

RAJESH SINGH is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola