दुष्कर्म के बाद नाबालिग की कर दी गयी थी हत्या
Jamshedpur News :
पॉक्सो विशेष कोर्ट ने शुक्रवार को घाटशिला थाना में दर्ज नाबालिग के साथ दुष्कर्म व हत्या मामले में गत चार सालों से जेल में बंद आरोपी मोहन चरण उर्फ शिवचरण सोरेन को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का फैसला सुनाया है. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अजय राठौर, अधिवक्ता सुरेंद्र दुबे ने पैरवी की. मालूम हो कि चार साल पूर्व घाटशिला के एक गांव में एक ग्यारह वर्षीय नाबालिग की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गयी थी. घटना के बाद नाबालिग के पिता ने पड़ोसी पर आरोप लगाते हुए 11 मई 2021 को घाटशिला थाना में पॉक्सो की धारा लगाकर नामजद केस (कांड संख्या 25/2021) दर्ज कराया था. घटना के बाद पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले आरोपी मोहन चरण उर्फ शिवचरण सोरेन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. तब से आरोपी जेल में बंद था. इधर, केस की सुनवाई के दौरान आरोपी घाघीडीह सेंट्रल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जमशेदपुर कोर्ट से जुड़ा हुआ था. केस में घाटशिला थाना के अनुसंधान पदाधिकारी, डॉक्टर समेत कुल आठ लोगों की गवाही हुई. कोर्ट में नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या की पुष्टि हुई, लेकिन कोर्ट में आरोपी मोहन चरण उर्फ शिवचरण सोरेन ने यह कुकृत्य किया था, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी. संदेह का लाभ देते हुए कोर्ट ने उसे बरी कर दिया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है