जमशेदपुर: सिदगोड़ा में दुर्गापूजा मेला घूम रही नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म करने के मामले आदित्यपुर जयप्रकाश उद्यान निवासी संजीत कुमार दास उर्फ पिंटू (नाबालिग का रिश्ते में मौसा) को अदालत ने दस साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. जिला जज वन अशोक कुमार (टू) की अदालत ने शुक्रवार को निर्णय सुनाया. अदालत ने संजीत को 22 दिसंबर को दोषी करार दिया था.
अदालत ने जुर्माना की राशि जमा होने पर 20 हजार रुपये पीड़िता के परिजनों को बतौर मुआवजा भुगतान करने का आदेश दिया है. मामले में 6 लोगों की गवाही करायी गयी थी. सिदगोड़ा थाने में नाबालिग के पिता ने 23 अक्तूबर 2012 को आरोपी संजीत कुमार दास के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था.