प्रमाण पत्र जमा नहीं करने पर परिवहन विभाग परमिट को निलंबित या रद्द करेगा. राज्यपाल के आदेश से इससे संबधित अधिसूचना परिवहन विभाग के सचिव रतन कुमार ने जारी कर दी है. इससे संबंधित पत्र उपायुक्त को भेज दिया गया है.
आदेश में झारखंड मोटर नियमावली, 2011 के नियम 70 क के तहत लोक सेवायान जिसकी बैठाने की क्षमता चालक एव संवाहक को छोड़कर 6 से 21 तक है. वे ग्रामीण सेवायान के रूप में होंगे. परमिट की स्वीकृति की प्रक्रिया में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति को प्राथमिकता दी जायेगी.