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अध्यक्ष, महासचिव व कोषाध्यक्ष पर केस

जमशेदपुर: जमशेदपुर कोर्ट के आदेश पर कदमा आंध्रा एसोसिएशन के अध्यक्ष पी भानुमूर्ति (टाटा स्टील के आइएल-3 स्तर के अधिकारी), महासचिव ओएसपी राव अौर कोषाध्यक्ष वाइके शर्मा के विरूद्ध कदमा थाना में मामला दर्ज किया गया है. कदमा आंध्रा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष केवीआर मूर्ति ने तीन ट्रस्टी की ओर से एसोसिएशन की निर्वाचित कमेटी […]

जमशेदपुर: जमशेदपुर कोर्ट के आदेश पर कदमा आंध्रा एसोसिएशन के अध्यक्ष पी भानुमूर्ति (टाटा स्टील के आइएल-3 स्तर के अधिकारी), महासचिव ओएसपी राव अौर कोषाध्यक्ष वाइके शर्मा के विरूद्ध कदमा थाना में मामला दर्ज किया गया है. कदमा आंध्रा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष केवीआर मूर्ति ने तीन ट्रस्टी की ओर से एसोसिएशन की निर्वाचित कमेटी को अवैध रूप से भंग करने अौर बल पूर्वक चुनाव व एजीएम कराने, अध्यक्ष के कमरे का ताला खोलने, बहुमूल्य सामान ले जाने के संबंध में डीसी, एसपी, रजिस्ट्रार से शिकायत और स्थानीय कोर्ट में कंप्लेन केस दर्ज (801/2015) किया था. कोर्ट के आदेश से कदमा थाना में 123/15 दर्ज किया गया है.

एडीसी ने कमेटी भंग करने को अवैध बताया था: पूर्व अध्यक्ष की शिकायत पर तत्कालीन डीसी ने एसीडी को जांच के आदेश दिये थे. एडीसी ने जांच रिपोर्ट में संविधान के नियम का हवाला देते हुए कमेटी भंग करना का अधिकार ट्रस्टी को नहीं है बताया था. उन्होंन उचित कार्रवाई की अनुशंसा की थी.

दो वर्ष बाद फिर खुली फाइल
अगस्त 2013 को एसोसिएशन की कमेटी भंग कर चुनाव कराने के मामले में दो वर्ष बाद फिर फाइल खुली है. पूर्व अध्यक्ष केवीआर मूर्ति ने दो वर्ष पूर्व इसे चुनौती दी थी.

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