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खरीदार 25 तक रख सकते हैं पक्ष

जमशेदपुर : सब लीज पर ली गयी जमीन, फ्लैट, फ्लोर और दुकान बिक्री मामले में खरीदार 25 मार्च तक अपना पक्ष रख सकते हैं. सब लीज की जांच कर रही कमेटी के निर्णय के अनुसार एडीसी सुनील कुमार ने आम सूचना प्रकाशित कर 25 मार्च तक पक्ष रखने की अपील की है. 25 मार्च तक […]

जमशेदपुर : सब लीज पर ली गयी जमीन, फ्लैट, फ्लोर और दुकान बिक्री मामले में खरीदार 25 मार्च तक अपना पक्ष रख सकते हैं. सब लीज की जांच कर रही कमेटी के निर्णय के अनुसार एडीसी सुनील कुमार ने आम सूचना प्रकाशित कर 25 मार्च तक पक्ष रखने की अपील की है.
25 मार्च तक पक्ष नहीं रखने पर यह माना जायेगा कि उनका इस संबंध में कोई दावा नहीं है. जारी आम सूचना के अनुसार किसी व्यक्ति, संस्था, सोसाइटी, ट्रस्ट, कंपनी के द्वारा 20 मार्च 2005 के पश्चात स्वीकृत सब लीज के संबंध में किसी प्रकार का लेन-देन किया गया है, तो वे समस्त कागजात (डेवलपमेंट एग्रीमेंट, बिल्डिंग एग्रीमेंट, दुकान की खरीद समेत अन्य) के साथ अपना पक्ष उनके कार्यालय में रख सकते हैं.
14 मार्च को कोल्हान के आयुक्त अरुण की अध्यक्षता में सब लीज की जांच कर रही कमेटी की बैठक हुई थी. जांच में कमेटी ने पाया था कि कुछ भूमि आवंटियों ने आवंटित जमीन, फ्लोर, दुकान, फ्लैट दूसरे को बेच दिया है. कमेटी ने ऐसे खरीददार का पक्ष लेना चाहती है. एडीसी को आम सूचना प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया था.

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