जमशेदपुर : टाटा स्टील के नोवामुंडी माइंस के संकट को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है. नोवामुंडी माइंस को खोलने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने 11 दिसंबर को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि टाटा स्टील की नोवामुंडी आयरन ओर खदान के लीज नवीकरण मामले में राज्य सरकार एक सप्ताह में एमएमडीआर एक्ट की धारा 8(3) के तहत आदेश जारी करेे.अगर आदेश जारी नहीं किया जाता है तो तो प्रार्थी (टाटा स्टील) 18 दिसंबर से माइनिंग कार्य शुरू करने के लिए स्वतंत्र होगा. अदालत ने दो दिसंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था. प्रार्थी टाटा स्टील की ओर से याचिका दायर कर माइंस बंद करने के राज्य सरकार के आदेश को चुनौती दी गयी है. प्रार्थी ने राज्य सरकार को लीज नवीकरण करने का आदेश देने का आग्रह किया था. कहा गया कि पश्चिमी सिंहभूम स्थित 1160.6 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले नोवामुंडी माइंस राज्य सरकार के आदेश के बाद से बंद है. तीन सितंबर 2014 को इसे बंद करने का आदेश दिया गया था. चार सितंबर से उत्पादन नहीं हो रहा है. नवीकरण का आवेदन लीज अवधि समाप्त होने के एक वर्ष पहले दिया गया है, लेकिन अब तक सरकार ने नवीकरण नहीं किया है. टाटा स्टील अभी वेट एंड वाच की स्थिति में है.
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नोवामुंडी माइंस अब तक नहीं खुला, टाटा स्टील वेट एंड वाच में
जमशेदपुर : टाटा स्टील के नोवामुंडी माइंस के संकट को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है. नोवामुंडी माइंस को खोलने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने 11 दिसंबर को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि टाटा स्टील की नोवामुंडी आयरन ओर खदान के लीज नवीकरण मामले में राज्य सरकार एक […]
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