जमशेदपुर: रेलवे पार्सल से गाड़ी बुक कराने के नियम में फेरबदल किया गया है. टाटानगर, घाटशिला, चाईबासा, चक्रधरपुर, रांची, मूरी, हटिया, बोकारो समेत एक दर्जन रेल थाना क्षेत्र में यह बदलाव तत्काल प्रभाव से किया गया है.
रेल एसपी मृत्युंजय किशोर मितु की पहल पर इसे लागू किया गया है. नये नियम के मुताबिक पार्सल से गाड़ी बुक करा कर दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए रेल पुलिस से एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) लेना अनिवार्य कर दिया गया है.
अब तक रेल पुलिस से एनओसी नहीं लिया जाता था. नये नियम लागू होने की सूचना रेल एसपी ने टाटानगर स्टेशन मैनेजर, सीनियर डीसीएम, डीआरएम चक्रधरपुर को दे दी है. साथ ही गाड़ी का एनओसी लेने में यात्री को थाना में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, इसे लिए रेल थाना प्रभारी को रेल एसपी से दिशा निर्देश भी मिला है.