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बूथ के दो सौ मीटर की परिधि में नहीं लगेंगे दलों के शिविर

शिविर संबंधी मुख्य आदेश- शिविर लगाने के लिए संबंधित निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति लेना होगा- मात्र एक टेबुल, दो कुर्सी, दो लोगों के बैठने लायक छाता या तारपोलिन का उपयोग कर सकेंगे- प्रत्याशी या पार्टी का नाम या सिंबल नहीं हो, वही परची बांटी जा सकेगी- 3 गुणा 2 फीट लंबाई-चौड़ाई के बैनर लगा सकते […]

शिविर संबंधी मुख्य आदेश- शिविर लगाने के लिए संबंधित निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति लेना होगा- मात्र एक टेबुल, दो कुर्सी, दो लोगों के बैठने लायक छाता या तारपोलिन का उपयोग कर सकेंगे- प्रत्याशी या पार्टी का नाम या सिंबल नहीं हो, वही परची बांटी जा सकेगी- 3 गुणा 2 फीट लंबाई-चौड़ाई के बैनर लगा सकते हैं, बैनर पर प्रत्याशी और पार्टी का नाम और सिंबल प्रदर्शित किया जा सकता है- भीड़ लगाने या वोट दे चुके लोगों के ठहरने/बैठने पर प्रतिबंध रहेगा- शिविर में बैठने वाले कार्यकर्ता किसी को मतदान केंद्र में जाने से रोकने या वोट देने की अपील, प्रचार नहीं करेंगे वरीय संवाददाता. जमशेदपुरउपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉ अमिताभ कौशल ने 2 दिसंबर को मतदान के दिन प्रत्याशियों एवं निर्वाचन अभिकर्ता के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया है. आदेश के अनुसार मतदान केंद्र के दो सौ मीटर की परिधि के अंदर प्रत्याशी/ राजनीतिक दलों के द्वारा निर्वाचन बूथ (टेंट-शिविर) नहीं लगाये जायेंगे. पोलिंग एजेंट उसी मतदान केंद्र के वोटर होना चाहिये तथा वोटर कार्ड धारक होना चाहिये. केंद्रीय या राज्य मंत्री, सांसद, समेत सुरक्षा धारक व्यक्ति पोलिंग एजेंट नहीं बन सकेंगे. आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गयी है.

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