जमशेदपुर: लोकसभा चुनाव में वोटिंग (17 अप्रैल) के दिन आदेश का उल्लंघन कर प्रतिष्ठान खोल कर रखने के मामले में उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉ अमिताभ कौशल ने 21 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश उपश्रमायुक्त को दिया है.
उपश्रमायुक्त ने रिपोर्ट दी थी कि 21 व्यावसायिक प्रतिष्ठान 17 अप्रैल को खोल कर रखे गये थे. मतदान के लिए चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने 17 अप्रैल को सवैतनिक अवकाश घोषित किया था. आदेश से संबंधित सूचना स्थानीय अखबारों में प्रकाशित की गयी थी.
इसके बावजूद 21 व्यावसायिक प्रतिष्ठान को खोल कर रखा गया. आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर 21 व्यावसायिक प्रतिष्ठान के मालिक/प्रबंधक को शो कॉज किया गया था. कई प्रतिष्ठानों द्वारा दिये गये जवाब में आदेश के उल्लंघन का ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किया गया. कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने शो कॉज का जवाब नहीं दिया. इसके बाद उपायुक्त ने उप श्रमायुक्त को 21 व्यावसायिक प्रतिष्ठान के मालिक/ मैनेजर पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135(बी) की उप धारा (3) एवं भादवि की धारा 188 के तहत श्रम अधीक्षक के माध्यम से प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
जिन 21 व्यावसायिक प्रतिष्ठान के मालिक/ मैनेजर पर होगी कार्रवाई
मेसर्स बजरंग स्टोर(कदमा), सिटी स्टाइल मेन रोड(बिष्टुपुर), बाजार कोलकाता (साकची), वी-2 (साकची), साई फूड मार्ट (मानगो डिमना रोड), स्टील क्राफ्ट (अविनाश नगर डिमना रोड), टाइल्स गैलरी (अविनाश नगर डिमना रोड), मुकेश ऑटो सेंटर (अविनाश नगर डिमना रोड), रेंबो (अविनाश नगर डिमना रोड), नील कमल फर्निशिंग (मानगो चौक), संतोष स्टोर (मानगो चौक), गर्ग इलेक्ट्रॉनिक्स (मानगो चौक), दिलीप स्टोर (मानगो चौक), मोबाइल वर्ल्ड (मानगो), लक्ष्मी मशीनरी एंड स्पाउस (मानगो चौक), जुबिलियेंट फूड वर्क्स लि.(डोमिनोज पिज्जा) डिमना रोड, हर्मेन शॉपिंग सेंटर (महल इन, आजाद नगर), वेदांत फैशन प्रा. लि. (एल रोड बिष्टुपुर), मेसर्स मॉन्यवर शॉप नंबर 14 (ल रोड बिष्टुपुर), मिठाई महल (महल इन आजादनगर), गृह शोभा (डिमना रोड मानगो).
क्या है नियम
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (बी) की उप धारा (3) में प्रावधान है कि किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को लोकसभा या विधानसभा चुनाव में मतदान करने का अधिकार है. मतदान के लिए अवकाश मंजूर किया जायेगा. इसी प्रकार उप धारा 3 में प्रावधान है कि कोई नियोजक उपधारा 1 और 2 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो ऐसे नियोजक से पांच सौ रुपये तक जुर्माना लिया जायेगा. भादवि की धारा 188 के तहत लोक सेवक द्वारा विधिवत निर्गत आदेश के उल्लंघन की स्थिति में दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है.