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सात डीलर 438 फर्जी सिम से कर रहे थे खाद्यान्न का गोलमाल, आठ को जेल

Updated at : 31 Dec 2018 4:37 AM (IST)
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सात डीलर 438 फर्जी सिम से कर रहे थे खाद्यान्न का गोलमाल, आठ को जेल

जमशेदपुर : जन वितरण प्रणाली के सात डीलर 438 फर्जी सिमकार्ड से ओटीपी जनरेट कर अनाज की कालाबाजारी कर रहे थे. डीलरों को सिदगोड़ा बागुनहातु रोड नंबर 5 तिलकनगर निवासी सचिन कुमार दास ने फर्जी सिमकार्ड 120 रुपये से 250 रुपये में बेचा था. सचिन की निशानदेही पर पुलिस ने सात डीलर रोहित गुप्ता (सोनारी […]

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जमशेदपुर : जन वितरण प्रणाली के सात डीलर 438 फर्जी सिमकार्ड से ओटीपी जनरेट कर अनाज की कालाबाजारी कर रहे थे. डीलरों को सिदगोड़ा बागुनहातु रोड नंबर 5 तिलकनगर निवासी सचिन कुमार दास ने फर्जी सिमकार्ड 120 रुपये से 250 रुपये में बेचा था.
सचिन की निशानदेही पर पुलिस ने सात डीलर रोहित गुप्ता (सोनारी पंचवटीनगर), मो मोनाहिर (जुगसलाई इस्लामनगर), मो मोदस्सर उर्फ सोनू (महतोपाड़ा रोडा), मो तनबीर (इस्लामनगर जुगसलाई), सुरेश रविदास उर्फ बिठल (नया बस्ती बागबेडा), अशोक चक्रवर्ती (न्यू सीतारामडेरा) तथा उलीडीह टैंक रोड विश्वकर्मा कॉलोनी निवासी राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
यह जानकारी एसएसपी अनूप बिरथरे ने रविवार को पत्रकारों को दी. एसएसपी ने बताया कि दुकान में सिमकार्ड लेने आये ग्रामीणों को दस्तावेज जमा करने के दौरान सचिन दो अन्य दस्तावेज की फोटो कॉपी पर अंगूठा लगवा लेता था. इसके बाद विभिन्न कंपनियों का फर्जी सिम जारी कर डीलरों को बेचता था.
सचिन पिछले एक साल से यह काम कर रहा था. पुलिस ने कुल 438 सिम, मोबाइल 13 पीस, एक लैपटॉप तथा एक टेब बरामद किया है. इस मौके पर एसपी सिटी प्रभात कुमार, डीएसपी आलोक रंजन, डीएसपी पवन कुमार, समेत सिदगोड़ा, जुगसलाई, सीतारामडेरा, मानगो व उलीडीह पुलिस की टीम मौजूद थी.
रंगदारी व धमकी देने में भी सिम का हुआ इस्तेमाल
एसएसपी अनूप बिरथरे ने बताया कि सचिन द्वारा डीलरों के अलावा अन्य कई फर्जी दस्तावेज पर जारी सिमकार्ड का इस्तेमाल शहर के अपराधी गिरोह ने भी किया है. पुलिस ने जांच में पाया है कि अपराधियों ने फर्जी सिम से कई व्यापारियों से रंगदारी मांगी है व उन्हें धमकाया है.
सातों डीलरों पर 7 इसी का भी केस दर्ज होगा : डीसी ने बताया कि पकड़े गये शहर के सात पीडीएस डीलरों की दुकानों से फर्जी नाम वाले मोबाइल सिम से जुड़े मामले में जल्द एक-एक कार्डधारी की पूरी जांच करने के बाद 7 इसी ( धारा 7 एसेशिएल कॉमोडीटी एक्ट 1955) के तहत प्राथमिकी दर्ज की जायेगी.
वर्तमान में अभी केवल फर्जी नाम से गलत दस्तावेज से मोबाइल का सिम लेने में पुलिस ने सात पीडीएस डीलर अौर एक सिम बेचने वाला दुकानदार समेत आठ लोगों पर धोखाधड़ी करने केस सिदगोड़ा थाना में किया है.
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