दुष्कर्मी को 10 वर्ष सजा और "10 हजार जुर्माना

Updated at : 19 Sep 2018 5:33 AM (IST)
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दुष्कर्मी को 10 वर्ष सजा और "10 हजार जुर्माना

जमशेदपुर : कदमा रामजनमनगर की रहने वाली आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के दोषी राजेश सरदार उर्फ पुटु सरदार को जिला जज पांच की कोर्ट ने मंगलवार को 10 साल व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. जुर्माने की रकम नहीं देने पर कोर्ट ने छह माह अतिरिक्त सजा का आदेश […]

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जमशेदपुर : कदमा रामजनमनगर की रहने वाली आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के दोषी राजेश सरदार उर्फ पुटु सरदार को जिला जज पांच की कोर्ट ने मंगलवार को 10 साल व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. जुर्माने की रकम नहीं देने पर कोर्ट ने छह माह अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है.
घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार आठ जून 2013 की रात करीब नौ बजे बच्ची पड़ोस में ही एक दुकान पर सेवई खरीदने गयी थी. वहीं जब रात 10 बजे तक बच्ची घर पर नहीं लौटी, तब परिवार के लोग परेशान हो गये और उसकी खोज-बीन शुरू की. काफी देर खोजबीन करने के बाद परिवार के लोगों ने बच्ची को राजेश सरदार के साथ मरीन ड्राइव पर देखा. राजेश उसे लेकर जा रहा था. उस वक्त बच्ची रो रही थी. जब परिवार के लोगों ने बच्ची को ले जाने का कारण पूछा, तो आरोपी ने मारपीट करना शुरू कर दिया.
जादूगोड़ा : नाबालिग से दुष्कर्म के आराेपी को सात वर्ष की सजा
जादूगोड़ा की रहने वाली नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में जिला जज – वन की अदालत ने आरोपी झानु टुडू उर्फ झालो को सात वर्ष की कारावास अौर 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. इस मामले में कुल आठ लोगों की कोर्ट में गवाही करायी गयी. मामले में कोर्ट ने धारा 376, धारा 511 और 8 पोस्को एक्ट के तहत आरोपी झालो को दोषी पाया.
घटना 16 अगस्त 2016 की है. घटना के संबंध में बताया जाता है कि नाबालिग लड़की शाम को घर के पास ही जंगल में शौच करने के लिए गयी हुई थी. शौच करने के बाद वह अपने घर की ओर लौट रही थी. उसी वक्त पड़ोसी झालो ने उसे घेर लिया और जंगल की ओर ले जकर दुष्कर्म किया.
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