धालभूमगढ़ एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट नगर समेत सड़क की कई योजनाएं अब जल्द होंगी पूरी
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 07 Jul 2018 5:02 AM
जमशेदपुर : भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल को लेकर सत्ता पक्ष व विपक्ष में आरोप-प्रत्यारोप जारी है, इस बीच सरकार द्वारा बिल (भूमि अर्जन पुनर्वास, पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर अौर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2017) लागू कर देने की सूचना है. हालांकि बिल को लागू करने के संबंध में अधिसूचना अब तक जिला प्रशासन को नहीं […]
जमशेदपुर : भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल को लेकर सत्ता पक्ष व विपक्ष में आरोप-प्रत्यारोप जारी है, इस बीच सरकार द्वारा बिल (भूमि अर्जन पुनर्वास, पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर अौर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2017) लागू कर देने की सूचना है. हालांकि बिल को लागू करने के संबंध में अधिसूचना अब तक जिला प्रशासन को नहीं मिली है, लेकिन जो बातें सामने आयी है, उसके अनुसार स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, रेल, सड़क, जल मार्ग, विद्युतीकरण, सिंचाई, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आवास, जलापूर्ति, पाइपलाइन, ट्रांशमिशन एवं अन्य सरकारी भवन के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एसआइए) नहीं कराने का प्रावधान किया गया है.
एसआइए की बाध्यता को समाप्त कर उसके स्थान पर ग्रामसभा अौर स्थानीय प्राधिकारी के परामर्श से भूमि अधिग्रहण का नियम तय किया गया है. नये बिल में एसआइए समाप्त करने से धालभूमगढ़ एयरपोर्ट, एनएच-33 किनारे बड़ाबांकी में ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण समेत पथ निर्माण की कई महत्वपूर्ण योजनाअों को राहत मिलने की बात कही जा रही है. धालभूमगढ़ एयरपोर्ट हेतु अधिग्रहण के लिए 57 एकड़ रैयती जमीन चिह्नित की गयी है, जबकि बड़ाबांकी में ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण के लिए 6.69 एकड़ रैयती जमीन का अधिग्रहण होना है. हालांकि नये भूमि अधिग्रहण बिल को देखते हुए 18 जून की बैठक के बाद सभी योजनाअों के एसआइए को स्थगित कर दिया गया है.
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