तीन वर्षीय बच्ची के दुष्कर्मी को उम्रकैद की सजा
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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जमशेदपुर : तीन वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी रोहित गिरी को एडीजे-1 की कोर्ट ने मंगलवार को आजीवन कारावास व 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. इस मामले में कोर्ट ने 23 जून को आरोपी रोहित को दोषी करार दिया था. मामले में आठ लोगों की गवाही कोर्ट में करायी गयी […]
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जमशेदपुर : तीन वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी रोहित गिरी को एडीजे-1 की कोर्ट ने मंगलवार को आजीवन कारावास व 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. इस मामले में कोर्ट ने 23 जून को आरोपी रोहित को दोषी करार दिया था. मामले में आठ लोगों की गवाही कोर्ट में करायी गयी थी. वहीं जुर्माना की रकम पीड़िता को देने का आदेश भी कोर्ट ने दिया है.
मामले में बच्ची के दादी ने 2017 में गोविंदपुर थाना में आरोपी रोहित गिरि के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था. एपीपी आरएन तिवारी ने कोर्ट में बच्ची की ओर से बहस किया था. उन्होंने आरोपी के खिलाफ सबूत और मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसके बाद कोर्ट ने रोहित गिरि को दोषी मानते हुए सजा सुनायी.
घटना के संबंध में बताया जाता है कि बच्ची अपनी बड़ी बहन अौर दादी के साथ गोविंदपुर के एक बस्ती में रहती है. घटना के दिन उसकी दादी नहाने गयी थी. इसी दौरान पड़ोसी रोहित आया और उसे बहल-फुसला कर जंगल की ओर ले गया. जब उसकी दादी लौटी, तो देखा कि रोहित उनकी पोती को जंगल से लेकर आ रहा था और बच्ची को घर के पास छोड़ कर मौके से फरार हो गया.
बच्ची जब घर पर लौटी, तो वह खून से लथपथ थी. फिर बच्ची ने पूरी घटना के बारे में दादी को बताया. इसके बाद दादी पीड़िता को लेकर गोविंदपुर थाना पहुंची और घटना के बारे में जानकारी पुलिस को दी. दादी के लिखित शिकायत करने के बाद पुलिस ने रोहित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
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