नाबालिग से गैंगरेप में दो को 20-20 साल सजा
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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जमशेदपुर : गुड़ाबांधा के सउगी टोला निवासी नाबालिग के साथ गैंगरेप में दोषी करार दिये गये चुलका हांसदा और रोबिन मुर्मू को जिला जज वन की अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनायी है. मामले में अदालत ने दोनों पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह राशि पीड़िता को दी जायेगी. […]
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जमशेदपुर : गुड़ाबांधा के सउगी टोला निवासी नाबालिग के साथ गैंगरेप में दोषी करार दिये गये चुलका हांसदा और रोबिन मुर्मू को जिला जज वन की अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनायी है. मामले में अदालत ने दोनों पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह राशि पीड़िता को दी जायेगी. जुर्माना नहीं भरने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
दुष्कर्म के अलावा अदालत ने पोस्को एक्ट की धारा छह के तहत दोनों को दस वर्ष की सजा समेत 10-10 हजार का जुर्माना किया है. इस मामले में कुल सात लोगों की गवाही हुई. दोनों धाराओं की सजा साथ-साथ चलेगी. गुड़ाबांधा थाना में पीड़िता के बयान पर 18 मई 2013 को दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
क्या था मामला
प्राथमिकी के अनुसार घटना वाले दिन पीड़िता अपने किसी परिचित के घर श्राद्ध में गयी थी. रात दस बजे चुलका हांसदा और रोबिन मुर्मू घर आये और उसे यह कह कर ले गये कि उसकी मां बुला रही है. कुछ दूरी पर जंगल में रोबिन मुर्मू ने नाबालिग का मुंह दबाया और दोनों उसे झाड़ी में ले गये. यहां चुलका हांसदा ने उसके दोनों हाथ पकड़े और पहले रोबिन और फिर बाद में चुलका ने दुष्कर्म किया. दुष्कर्म के बाद दोनों उसे धमकी देते हुए वहीं छोड़कर चले गये. वहां से नाबालिग श्राद्ध स्थल पर पहुंची और परिवार के सदस्यों को इसकी जानकारी दी.
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