घरेलू कामगार होंगे निबंधित
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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लाभुकों का होगा बीमा और मिलेंगे कई लाभ आदित्यपुर : घरों में काम करने वाले महिला-पुरुष कामगार भी अब असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के तहत निबंधित किये जायेंगे. इसमें उनके निबंधन में वे किसके घर में काम करते हैं, अर्थात नियोजक के नाम का जिक्र नहीं होगा. निबंधन के बाद घरेलू कामगारों को पहचान […]
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लाभुकों का होगा बीमा और मिलेंगे कई लाभ
आदित्यपुर : घरों में काम करने वाले महिला-पुरुष कामगार भी अब असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के तहत निबंधित किये जायेंगे. इसमें उनके निबंधन में वे किसके घर में काम करते हैं, अर्थात नियोजक के नाम का जिक्र नहीं होगा. निबंधन के बाद घरेलू कामगारों को पहचान पत्र मिलेगा. ऐसे निबंधित कामगारों एक लाख रुपये का दुर्घटना बीमा, 30 हजार रुपये का सामान्य बीमा, 75 हजार रुपये पूर्णत: अपंगता बीमा तथा 33500 रुपये का अर्द्ध अपंगता बीमा का लाभ मिलेगा. इतना ही नहीं महिला घरेलू कामगारों को प्रसूति का लाभ व उनके बच्चों को विभिन्न कक्षाओं में वार्षिक छात्रवृत्ति भी दी जायेगी.
इस संबंध में श्रम अधीक्षक सरायकेला राकेश कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया. इसमें डालसा के सचिव कुलदीप, सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, श्रमिक मित्र व पारा लीगल वोलेंटीयर ने भाग लिया और सभी को कार्य योजना की प्रक्रिया की जानकारी दी गयी.
बस्तियों में शिविर लगा कर होगा निबंधन : घरेलू कामगार जहां रहते हैं उन बस्तियों को चिह्नित कर उनमें शिविर लगाकर या व्यक्तिगत रूप से भी उन्हें निबंधित किया जायेगा. इसके लिए सरायकेला-खरसावां जिला श्रम नियोजन व प्रशिक्षण विभाग कार्य योजना बनायी है. इसके तहत श्रमिक मित्र व पारा लीगल वोलेंटीयर की मदद से घरेलू कामगारों की पहचान कर उनका निबंधन के लिए चयन किया जायेगा. इस काम का पर्यवेक्षण विभाग के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी करेंगे और इसकी रिपोर्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) के माध्यम से श्रम विभाग के जिला कार्यालय में जमा करेंगे. इसके बाद जिला श्रम अधीक्षक की ओर से लाभुकों को निबंधन प्रमाण पत्र मिलेगा.
सुप्रीम कोर्ट कर रहा योजना की निगरानी
सुप्रीम कोर्ट उक्त कार्य की निगरानी कर रहा है. कोर्ट ने श्रमजीवी महिला समिति व अन्य के एक मामले की सुनवाई के दौरान निर्देश दिया है कि घरेलू कामगारों को असंगठित कामगार के रूप में निबंधित कर उन्हें असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के तहत विभिन्न लाभों से लाभान्वित करना है. कोर्ट के निर्देश के आलोक में श्रम विभाग व झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के पारा लीगल वोलेंटियर के सहयोग से उक्त कार्य को करना है.
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