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जिला प्रशासन ने राजस्व विभाग को भेजी विस्तृत रिपोर्ट

जमशेदपुर: राजनीतिक दृष्टि से 86 बस्ती का मुद्दा काफी संवेदनशील रहा है तथा इस मुद्दे को विभिन्न राजनीतिक दल एक अहम मुद्दे के रूप में भुनाते रहे हैं. हालांकि अभी लोकसभा और विधानसभा चुनाव दो साल बाद होने हैं लेकिन 86 बस्ती का मुद्दे को लेकर राजनीतिक सुगबुगाहट देखी जा रही है. जिला प्रशासन ने […]

जमशेदपुर: राजनीतिक दृष्टि से 86 बस्ती का मुद्दा काफी संवेदनशील रहा है तथा इस मुद्दे को विभिन्न राजनीतिक दल एक अहम मुद्दे के रूप में भुनाते रहे हैं. हालांकि अभी लोकसभा और विधानसभा चुनाव दो साल बाद होने हैं लेकिन 86 बस्ती का मुद्दे को लेकर राजनीतिक सुगबुगाहट देखी जा रही है. जिला प्रशासन ने एक बार फिर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को जमशेदपुर की 86 बस्तियों की विस्तृत रिपोर्ट भेजी है. पूर्व में कराये गये सर्वे, मूल्यांकन के आधार पर रिपोर्ट भेजी गयी है. रिपोर्ट किस उद्देश्य से मंगायी गयी है यह स्पष्ट नहीं किया गया है.
86 बस्ती में 17, 986 घर, 449.63.25 हेक्टेयर जमीन
18 अगस्त 2009 को उपायुक्त सह बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव को 86 बस्ती की सर्वे रिपोर्ट भेजी गयी थी.
रिपोर्ट के अनुसार 86 बस्ती में 17, 986 घर अौर 449. 63. 25 हेक्टेयर जमीन है. रिपोर्ट में बताया गया था कि 15 जून 2006 को जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के 16 वार्डों के सर्वेक्षण एवं खतियान तैयार करने की अधिसूचना निर्गत की गयी थी, लेकिन 29 अगस्त 2005 को टाटा स्टील एवं सरकार के बीच संपन्न लीज समझौता में वार्ड संख्या 1, 2,3, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एवं 19( कुल 13 वार्ड) की अतिक्रमित बस्ती ( 86 बस्ती) से संबंधित 14167 प्लॉट, रकवा 723. 14. 55 हेक्टेयर भूमि टाटा लीज से अलग कर सरकार के खाते में डाल दी गयी.
टाटा लीज से अलग की गयी भूमि के सीमित सर्वेक्षण के लिए कार्य प्रारंभ करते हुए सरकार से इसके लिए विशेष अनुमति का अनुरोध जिला से किया गया था, जो नहीं मिला, लेकिन सर्वेक्षण कार्य संपन्न हो गया. मूल प्लॉट 14167 के भूखंड का 11947 बट्टा बना है. सर्वेक्षण के दौरान कुल 26114 ( 14167 एवं 11947) का सर्वेक्षण किया गया जिसमें अतिक्रमित भूमि(86) बस्ती पर कुल मकान 17, 986 तथा कुल रकवा 449.63.25 हेक्टेयर है. सूची में सभी अवैध दखलकार रैयतों का खाता अनाबाद झारखंड सरकार के खाते में दर्ज किया गया है. इसके अतिरिक्त शेष भूमि पर गली, रास्ता, परती, नाला, सामुदायिक भवन, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, स्कूल, कब्रिस्तान, खेल का मैदान झारखंड सरकार के खाते में दर्ज किया गया.

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