जमशेदपुर : सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर अंतर्गत शोभापुर व पदनामसाई गांव में 18 मई को बच्चा चोरी के अफवाह में चार लोगों की पीट-पीट कर हत्या मामले में गिरफ्तार दो आरोपी को पुलिस की चूक के कारण कोर्ट से जमानत मिल गयी. पुलिस ने 90 दिन के अंदर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल नहीं किया. जिसका लाभ जेल में बंद धरनीधर ज्योतिष और टुडुख को मिला.
कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल नहीं होने के कारण इन दोनों को जमानत दे दी. इस मामले में पहली बार दो अभियुक्त को कोर्ट से जमानत मिली है. पुलिस ने 22 मई को धरनीधर ज्योतिष को गिरफ्तार किया था. 18 मई को राजनगर थाना क्षेत्र के शोभापुर व पदनामसाई गांव में बच्चा चोरी का अफवाह फैलने के बाद भीड़ ने चार संदिग्ध लोगों की लाठी-डंडे से पीटकर हत्या कर दी थी.
मौके पर पहुंची पुलिस भी भीड़ के गुस्से का शिकार हुई थी. पत्थरबाजी में राजनगर थाना प्रभारी टीपी कुशवाहा सहित कई पुलिस कर्मी घायल हो गये थे. भीड़ ने पुलिस वाहन व एक इंडिका को भी आग के हवाले कर दिया गया था. मामले के बाद 21 नामजद व लगभग 200-300 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी. बच्चा चोरी के मामले में सरकार ने सरायकेला-खरसावां जिला के डीसी रमेश घोलप और एसपी राकेश बंसल को निलंबित कर दिया था. हालांकि बाद में सस्पेंड किये गये सरायकेला के पूर्व डीसी रमेश घोलप को सरकार ने आरोपमुक्त कर दिया, जबकि राजनगर थानेदार सहित कई पुलिस पदाधिकारियों को लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया गया था.
सरायकेला के तत्कालीन एसपी राकेश बंसल ने राजनगर थानेदार तिलेश्वर प्रसाद कुशवाहा को निलंबित कर पीसीआर प्रभारी यज्ञनारायण तिवारी को राजनगर थाना का प्रभारी बनाया था. जिनको कोर्ट में अारोपियों के खिलाफ चार्जशीट 90 दिन में दाखिल करना था,लेकिन समय पर उन्होंने चार्जशीट दाखिल नहीं किया.
शोभापुर हत्याकांड
धरनीधर ज्योतिष व टुडुख आज जेल से होंगे रिहा, बच्चा चोरी की अफवाह में हुई थी चार की हत्या
आरोपी को जमानत मिलने की सूचना मिली है. इस मामले में पुलिस की ओर से कहां से चूक हुई है. इसकी जांच करायी जा रही है. –
चंदन सिन्हा, एसपी, सरायकेला-खरसावां