केबुल कंपनी का मालिकाना हक का 85 फीसदी हक आरआर केबुल, कमला मिल्स और पासवाना इंटरप्राइजेज को ट्रांस्फर कर दिया गया था. इस ट्रांस्फर को अवैध करार देते हुए टाटा स्टील ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी. इस केस में सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने टाटा स्टील के केस को खारिज कर दिया है. इसको लेकर कंपनी की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गयी है. लेकिन इंडियन केबुल वर्कर्स यूनियन के अजय तिवारी, देवेंद्र सिंह ने इसकी पुष्टि की है.
इसी तरह रामसागर सिंह ने भी पुष्टि की है कि केस खारिज हो चुका है और टाटा स्टील की किसी दावेदारी को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना है. सुप्रीम कोर्ट ने 85 फीसदी की हिस्सेदारी आरआर केबुल, कमला मिल्स और पासवाना इंटरप्राइजेज को ही सौंप दिया गया है.