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साक्ष्य के अभाव में नक्सली बरी

जमशेदपुर. एडीजे- 13 की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में नक्सली गंभीर सिंह को बुधवार को बरी कर दिया. मामला 11 जनवरी 2012 की है. घटना के संबंध में बताया जाता है कि बोड़ाम पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि काेई नक्सली पहाड़ पार कर रहा है. इसके बाद बोड़ाम के पूर्व थाना प्रभारी […]

जमशेदपुर. एडीजे- 13 की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में नक्सली गंभीर सिंह को बुधवार को बरी कर दिया. मामला 11 जनवरी 2012 की है. घटना के संबंध में बताया जाता है कि बोड़ाम पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि काेई नक्सली पहाड़ पार कर रहा है.

इसके बाद बोड़ाम के पूर्व थाना प्रभारी एनके मंडल ने छापामारी कर गंभीर सिंह को पकड़ा था. इस दौरान उसके पास से झोला में कुछ विस्फोटक भी मिला था. इस मामले में पूर्व थाना प्रभारी एनके मंडल ने केस दर्ज कराया था. इस मामले में चार लोगों की गवाही कोर्ट में करायी गयी थी.

हत्या के आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी. परसुडीह किताडीह के रहने वाले राजेंद्र तिवारी के हत्या के आरोपी संजय यादव और पप्पू यादव को एडीजे-13 की कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. इस मामले में कुल 10 लोगों की गवाही कोर्ट में करायी गयी थी. राजेंद्र के भाई संजय तिवारी ने केस दर्ज कराया था. मामला 5 जुलाई 2015 की है.

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