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बिना पंजीकरण चले वाहन, तो डीलरों को भरना होगा जुर्माना

Updated at : 08 Oct 2025 10:08 PM (IST)
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बिना पंजीकरण चले वाहन, तो डीलरों को भरना होगा जुर्माना

जिला परिवहन पदाधिकारी ने वाहन डीलरों के साथ बैठक में लिया निर्णय

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हजारीबाग. जिला परिवहन पदाधिकारी वैद्यनाथ कामती की अध्यक्षता में बुधवार को हजारीबाग जिला अंतर्गत सभी वाहन डीलरों की बैठक हुई. बैठक में निर्णय लिया गया कि अब बिना पंजीकरण (व्हीकल रजिस्ट्रेशन) के कोई भी वाहन चाहे वह निजी हो या वाणिज्यिक सड़क पर नहीं चलेगा. नियमों का उल्लंघन करने वाले डीलरों पर 1.5 लाख रुपये तक का जुर्माना और छह माह तक की सजा का प्रावधान रहेगा. डीटीओ ने कहा कि विभाग सड़क सुरक्षा और नियम पालन को लेकर अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपनायेगा. उन्होंने डीलरों को निर्देश दिया कि वाहन पंजीकरण के समय बीमा, इनवॉइस और सेल लेटर एक ही दिनांक में निर्गत हो. साथ ही वाहन के पंजीकरण के बाद एक सप्ताह के भीतर संबंधित आवेदन जिला परिवहन कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा. इसमें लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की जायेगी. बैठक में मोटरयान निरीक्षक विजय गौतम, रवीना कुमारी, बिरसू सिंह और प्रभारी प्रधान सेवक धान सिंह पूर्ति उपस्थित थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SUNIL PRASAD

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By SUNIL PRASAD

SUNIL PRASAD is a contributor at Prabhat Khabar.

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