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जंगली सूअर मारने के आरोप में दो हिरासत में, छह नामजद

Updated at : 08 Jul 2024 8:00 PM (IST)
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जंगली सूअर मारने के आरोप में दो हिरासत में, छह नामजद

जंगली सूअर मारने के आरोप में वन विभाग ने दो लोगों को पकड़कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

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हजारीबाग.

जंगली सूअर मारने के आरोप में वन विभाग ने दो लोगों को पकड़कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इसमें शेखा गांव के अजय मेहता, खुरंडी के मदन हेंब्रोम शामिल हैं. वन विभाग ने छह लोगों को नामजद समेत कई अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया है. इसमें शेखा गांव के गंदौरी महतो पिता बुलाकी महतो, छोटी महतो पिता गल्लू महतो, खुरंडी गांव के बिशु हेंब्रोम पिता शिवलाल मांझी, प्रभु टुडू पिता स्व बाजो मांझी शामिल है. प्रभारी वनपाल मुकेश कुमार, वनरक्षी पंकज कुमार, आशीष कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि जंगली सूअर को मारकर शेखा गांव में कई लोग मांस का बंटवार कर रहे हैं. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम पहुंची और दो लोगों को हिरासत में लिया. जबकि शेष लोग भाग निकले. उन्होंने बताया कि मेरू जंगल से होते हुए अमनारी डंडई जंगल की ओर से सूअर को भगाते हुए शेखा जंगल पहुंचा. जहां पर सूअर मुरक्षित हो गया. जहां पर इनलोगों द्वारा मार दिया गया. सूअर का वजन 60 से 70 किलो था. पोस्टमार्टम के बाद जमीन के अंदर दफना दिया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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