पत्नी की हत्या मामले में पति को आजीवन कारावास

Updated at : 28 Feb 2025 5:30 PM (IST)
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पत्नी की हत्या मामले में पति को आजीवन कारावास

पांच जनवरी 2022 को गुड़िया पर केरोसिन छिड़क कर आग लगा दी थी

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दुखद : पांच जनवरी 2022 को गुड़िया पर केरोसिन छिड़क कर आग लगा दी थी : सप्तम जिला सत्र न्यायाधीश ब्रज किशोर पांडेय ने सुनाया फैसला हजारीबाग. पत्नी की जला कर हत्या करने के मामले में पति कामेश्वर प्रसाद उर्फ कामेश्वर मंडल को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. यह निर्णय शुक्रवार को हजारीबाग सिविल कोर्ट के सप्तम जिला सत्र न्यायाधीश ब्रज किशोर पांडेय ने सुनाया है. हत्या का यह मामला टाटीझरिया कांड संख्या 03-2022 से संबंधित है. इस मामले में आरोपी पति कामेश्वर प्रसाद उर्फ कामेश्वर मंडल को अदालत ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सज सुनायी और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि मृतक के आश्रितों को पहुंचाने की जिम्मेदारी विधिक सेवा प्राधिकार को दी है. हत्या का यह मामला मृतक गुड़िया देवी के पिता राम किशुन मंडल ने टाटीझरिया थाना में दर्ज कराया था. प्राथमिकी के अनुसार, गुड़िया देवी का विवाह टाटीझरिया के बेड़म निवासी कामेश्वर प्रसाद (पिता बासुदेव प्रसाद) के साथ हिंदू रीति-रिवाज के मुताबिक हुआ था. पांच जनवरी 2022 को पति कामेश्वर प्रसाद ने अपनी पत्नी गुड़िया के साथ अपराह्न तीन बजे घर में बेहरमी के साथ मारपीट की. मुंह में कपड़ा बांध कर केरोसिन छिड़क कर आग लगा दी. इस घटरा में गुड़िया देवी गंभीर रूप से घायल हो गयी. उसे सदर अस्पताल लाया गया, गुड़िया की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने रांची रेफर कर दिया. छह जनवरी को इलाज के दौरान गुड़िया की मौत रांची के रिम्स अस्पताल में हो गयी. इस मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक मीनाक्षी कंडुलना ने नौ गवाहों का परीक्षण कराया. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने एवं प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर हत्या का दोषी पाते हुए कामेश्वर प्रसाद उर्फ कामेश्वर मंडल को आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

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