कुलपति व रजिस्ट्रार को शोकॉज दायर करने के लिए मिला समय
Author Prabhat khabar news desk
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झारखंड हाइकोर्ट ने प्रोन्नति के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रार्थी व प्रतिवादियों का पक्ष सुना.
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हाइकोर्ट ने कहा : आदेश का अनुपालन नहीं होने पर सख्त कार्रवाई कर सकते हैं
रांची.
झारखंड हाइकोर्ट ने प्रोन्नति के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रार्थी व प्रतिवादियों का पक्ष सुना. प्रतिवादी विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के कुलपति व रजिस्ट्रार की अोर से शो कॉज का जवाब दायर नहीं किया जा सका. कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए प्रतिवादियों को शो कॉज दायर करने के लिए एक आैर समय प्रदान किया. कोर्ट ने विश्वविद्यालय के साथ-साथ झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) से पूछा कि प्रार्थी को जो प्रोन्नति मिलनी है, उसे अब तक क्यों नहीं दिया गया है. शीघ्र प्रोन्नति देने का निर्देश देते हुए माैखिक रूप से कहा कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में कुलपति व रजिस्ट्रार के खिलाफ सख्त आदेश पारित किया जा सकता है. इससे पूर्व विनोबा भावे विश्वविद्यालय की ओर से कोर्ट को बताया गया कि प्रार्थी की प्रोन्नति से संबंधित दस्तावेज जेपीएससी को भेजा गया है. वही जेपीएससी की ओर से बताया गया उसे अब तक दस्तावेज नहीं मिले हैं. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता रोहित रंजन ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी डॉ पवन कुमार सिंह ने लेक्चरर सीनियर स्केल व रीडर के पद पर प्रोन्नति को लेकर याचिका दायर की है. वह विनोबा भावे विश्वविद्यालय के तहत मार्खम कॉलेज हजारीबाग में पदस्थापित हैं.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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