आरईटी के तहत निजी स्कूलों में एक चौथाई सीटों पर नामांकन के लिए आज होगी लॉटरी

Author Jaynarayan|Edited by Kumarvishwat Sen
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शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर नामांकन के लिए आज लॉटरी निकाली जाएगी। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से होगी।

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हजारीबाग. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों की प्रवेश कक्षाओं में आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों पर नामांकन के लिए शनिवार, 11 जुलाई को लॉटरी निकाली जायेगी. यह प्रक्रिया समाहरणालय भवन में शाम चार बजे आयोजित होगी. लॉटरी के माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पात्र बच्चों का चयन किया जायेगा.

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जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान ने बताया कि आरटीई की धारा 12(1)(सी) के प्रावधानों के अनुरूप चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न होगी. लॉटरी के माध्यम से चयनित बच्चों को जिले के निजी विद्यालयों में आरक्षित सीटों पर नामांकन का अवसर मिलेगा.

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया निर्धारित नियमों के तहत संचालित की जायेगी, ताकि पात्र अभिभावकों और बच्चों को निष्पक्ष रूप से लाभ मिल सके. इच्छुक अभिभावक लॉटरी प्रक्रिया की जानकारी के लिए शिक्षा विभाग से संपर्क कर सकते हैं.


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