30 जून तक होल्डिंग टैक्स जमा करनेवाले को पांच से दस प्रतिशत मिलेगी छूट

Updated at : 31 Mar 2026 8:17 PM (IST)
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30 जून तक होल्डिंग टैक्स जमा करनेवाले को पांच से दस प्रतिशत मिलेगी छूट

नगर निगम क्षेत्र के होल्डिंग धारियों को 30 जून तक होल्डिंग टैक्स जमा करने पर पांच से दस प्रतिशत की छूट मिलेगा

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हजारीबाग. नगर निगम क्षेत्र के होल्डिंग धारियों को 30 जून तक होल्डिंग टैक्स जमा करने पर पांच से दस प्रतिशत की छूट मिलेगा. यह लाभ वित्तीय वर्ष 2026-27 के होल्डिंग टैक्स जमा करने पर मिलेगा. इसमें सभी होल्डिंग धारी को आवासीय और कॉमर्शियल भवन के होल्डिंग टैक्स पर पांच प्रतिशत और आवासीय भवन के महिला, बुजुर्ग और सैनिक होल्डिंगधारी को दस प्रतिशत राशि की छूट दी जायेगी. उक्त जानकारी जन सुविधा केंद्र के शाखा प्रबंधक सुजीत मिश्रा ने दी. बताया कि बकाया होल्डिंग पर एक अप्रैल से 12 प्रतिशत अतिरिक्त जुर्माना राशि जमा करना होगा. वित्तीय वर्ष 2025-26 में होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने वाले होल्डिंग धारी को अब बकाया होल्डिंग टैक्स के साथ 12 प्रतिशत जुर्माना राशि भी जमा करना होगा. इसमें 5729 होल्डिंग धारी का होल्डिंग टैक्स बकाया है. इन होल्डिंग धारी पर करीब 2.75 करोड़ राशि का टैक्स बकाया है. जिन्हें जुर्माना के साथ बकाया राशि जमा करनी होगी. शाखा प्रबंधक ने बताया कि 1700 होल्डिंग धारी को बकाया टैक्स जमा करने के लिए नोटिस जारी किया गया है. निगम एक्ट के अनुसार 12 प्रतिशत जुर्माना राशि के अलावा नोटिस जारी होने के बाद एक सप्ताह में बकाया राशि जमा करने पर एक प्रतिशत दूसरे सप्ताह में दो प्रतिशत एक माह तक तीन प्रतिशत, दो माह तक भुगतान करने पर पांच प्रतिशत विलंब राशि भी देनी होगी.

वित्तीय वर्ष 2025-26 में 13.45 करोड़ का टैक्स वसूली

नगर निगम क्षेत्र में करीब 42 हजार होल्डिंगधारी हैं. जिस पर नगर निगम को 14.12 करोड़ रुपये होल्डिंग टैक्स से राजस्व वसूली का टैक्स निर्धारित है. जन सुविधा केंद्र ने लक्ष्य के विरुद्ध 13.45 करोड़ रुपये का होल्डिंग टैक्स की वसूली की है.

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