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गांजा तस्करी के आरोपी को पांच साल की सजा

Updated at : 21 Jul 2025 10:16 PM (IST)
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गांजा तस्करी के आरोपी को पांच साल की सजा

अदालत ने आरोपी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है

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हजारीबाग. व्यवहार न्यायालय के अपर न्यायाधीश-10 कुसुम कुमारी की अदालत ने गांजा तस्करी के एक आरोपी को पांच साल के सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. जुर्माना की रकम अदा नहीं करने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा का आदेश न्यायालय ने दिया है. अदालत ने एनडीपीएस केस न. 48/2021 में सुनवाई करते हुए आरोपी विकास कुमार (पिता रामबिलास यादव, ग्राम केदारूत, थाना पदमा ओपी, जिला हजारीबाग) को एनडीपीएस की धारा 20बी और 22 के तहत आरोपी मानते हुए सजा दी है. मामला 28 जून 2021 का है. बरही थाना के तत्कालीन प्रभारी उत्तम कुमार तिवारी को सूचना मिली कि मोटरसाइकिल से नशीले पदार्थ गांजा की तस्करी की जा रही है. सूचना के बाद थाना प्रभारी ने करसों पुल के पास चेकिंग अभियान चलाया. इस दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया था. मामले में बरही थाना में कांड संख्या 226/2021 दर्ज कर अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाहों की गवाही दिलायी गयी थी. अभियोजन पक्ष की ओर से स्पेशल लोक अभियोजक एनडीपीएस मीनाक्षी कंडुलना ने दलील पेश की थी. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सजा सुनायी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SUNIL PRASAD

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