केस डायरी नहीं प्रस्तुत करने पर फटकार

Published at :25 Nov 2016 7:52 AM (IST)
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केस डायरी नहीं प्रस्तुत करने पर फटकार

योगेंद्र साव की जमानत पर सुनवाई अब 29 को हजारीबाग. बडकागांव चिरुडीह गोलीकांड मामले में आरोपी पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, उनके पुत्र सुमित रंजन की जमानत पर सुनवाई जिला सत्र न्यायाधीश विष्णुकांत सहाय के न्यायालय में गुरुवार को हुई. पूर्व में हुई सुनवाई में अदालत ने बड़कागांव पुलिस से केस डायरी मांगी थी. निर्धारित तिथि […]

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योगेंद्र साव की जमानत पर सुनवाई अब 29 को
हजारीबाग. बडकागांव चिरुडीह गोलीकांड मामले में आरोपी पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, उनके पुत्र सुमित रंजन की जमानत पर सुनवाई जिला सत्र न्यायाधीश विष्णुकांत सहाय के न्यायालय में गुरुवार को हुई. पूर्व में हुई सुनवाई में अदालत ने बड़कागांव पुलिस से केस डायरी मांगी थी. निर्धारित तिथि केस डायरी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये जाने पर जज ने बड़कागांव पुलिस को फटकार लगायी. आज हुई सुनवाई में न्यायालय ने तत्काल प्रभाव से बड़कागांव थाना से केस डायरी लाने के लिए एक विशेष मैसेंजर प्रतिनियुक्त किया है.
अगली सुनवाई 29 नंवबर को होगी. मालूम हो कि एक अक्तूबर को बडकागांव के चिरुडीह गांव में पुलिस और भू-रैयतों के बीच गोलीबारी हुई थी. इसमें पुलिस की गोली से चार रैयतों की मौत हो गयी थी. इसके बाद बड़कागांव थाना में गोलीकांड को लेकर कांड संख्या 228-16 दर्ज किया गया था. इसमें पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, विधायक निर्मला देवी समेत कई लोगों को आरोपी बनाया था. इसी मामले में योगेंद्र साव जेल में बंद हैं.
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