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एसडीओ का आदेश, बरही में धारा-144 लागू
बरही़ : रामनवमी त्योहार के मद्देनजर पूरे बरही अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है़ निषेधाज्ञा 14 से 18 अप्रैल तक जारी रहेगी़ यह निर्देश बरही एसडीओ मो शब्बीर अहमद ने दिया है. एसडीओ के आदेश के अनुसार लाइसेंसी अखाड़ों को छोड़ किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने पर […]
बरही़ : रामनवमी त्योहार के मद्देनजर पूरे बरही अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है़ निषेधाज्ञा 14 से 18 अप्रैल तक जारी रहेगी़ यह निर्देश बरही एसडीओ मो शब्बीर अहमद ने दिया है.
एसडीओ के आदेश के अनुसार लाइसेंसी अखाड़ों को छोड़ किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा़ पांच से अधिक व्यक्ति किसी भी जगह मजमा लगा कर खड़े नजर आने पर कार्रवाई होगी. उन्हें गिरफ्तार कर लिया जायेगा. एसडीओ ने बिना लाइसेंस के लाठी भाला व अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर रोक लगा दी है. वहीं विभिन्न स्थलों पर विशेष दंडाधिकारी व पुलिस बल तैनात किये गये हैं. इधर, विभिन्न थानों की ओर से भी इलाके में गश्ती बढ़ा दी गयी है. पुलिस की ओर से हर आनेजानेवालों पर अभी से नजर रखी जा रही है.
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