29 से मिलेंगे नामांकन प्रपत्र व 30 से होगा नामांकन बरही एसडीओ. प्रेसवार्ता में जानकारी देते एसडीओ. बरही़ बरही अनुमंडल में पंसस नामांकन की तैयारी पूरी कर ली गयी है. इस संबंध में बरही अनुमंडलीय अधिकारी मो शब्बीर अहमद ने पंचायत चुनाव के नामांकन की तैयारी के बारे में प्रभात खबर को जानकारी दी. उन्होंने कहा कि पंसस के चुनाव का नामांकन बरही अनुमंडल कार्यालय में होगा़ बरही, चौपारण, बरकट्ठा व चलकुशा प्रखंड के पंसस के लिए नामांकन अनुमंडल कार्यालय में दाखिल करेंगे़ निर्वाचन पदाधिकारी बरही एसडीओ को बनाया गया है. इनके अलावा सभी प्रखंडों के लिए एआरओ बनाये गये है. बरही प्रखंड एआरओ अवर निबंधक संतोष कुमार रजक, बरकट्ठा प्रखंड एआरओ सहायक निदेशक पंचायत अली हसन मंसूरी, चौपारण प्रखंड एआरओ डीसीएआर प्रभात कुमार व चलकुसा प्रखंड एआरओ बरही एमओ चंद्रशेखर सिंह को बनाया गया है़ 100 मीटर में धारा 144 लागू रहेगी: नामांकन स्थल के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लगा दी जायेगी़ इस दायरे में केवल तीन व्यक्ति के प्रवेश की अनुमति रहेगी़ एक उम्मीदवार, एक उनका प्रस्तावक व उम्मीदवार द्वारा अधीन किये गये एक व्यक्ति ही नामांकन स्थल पर आ सकेंगे. नाामांकन स्थल पर पुलिस की व्यवस्था रहेगी़ वीडियोग्राफी करायी जायेगी: नामांकन के समय वीडियोग्राफी कराई जायेगी़ वीडियोग्राफी आरो व एआरो के टेबल समेत बाहर गेट पर भी होगी.29 अक्तूबर से मिलेगा नामांकन प्रपत्र: एसडीओ ने बताया कि पंचायत समिति के लिए नामांकन प्रपत्र 29 अक्तूबर से बरही अनुमंडल कार्यालय में मिलना शुरू होगा. 30 अक्तूबर से पांच अक्तूबर तक नामांकन की तिथि है़ नामांकन प्रपत्र के लिए 250 रुपये शुल्क लगेगा. एससी, एसटी, ओबीसी व महिला को नामांकन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट होगी. महिला को छोड़कर अन्य आरक्षित वर्ग को छूट के लिए जाति प्रमाण पत्र देना होगा़नामांकन के लिए क्या-क्या चाहिए: नामंकन प्रपत्र उम्मीदवार व प्रस्तावक द्वारा हस्ताक्षरित व सभी काॅलम भरे हुए होने चाहिए़ नामांकन प्रपत्र के परिशिष्ट चार में शपथ पत्र देना होगा़ शपथ पत्र नोटरी पब्लिक से अभिप्रमाणित होनी चाहिए़ नामांकन पत्र के साथ नामांकन शुल्क का नाजीर रसीद की मूल प्रति लगानी होगी़ केवल आरक्षित वर्ग के लोग ही जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना जरूरी होगा़ उम्मीदवार अपना पासपोर्ट साइज का तीन फोटो भी देंगे़ अभ्यर्थी व प्रस्तावक की मतदाता सूची नामांकन प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी़चुनाव खर्च पर कड़ी निगरानी रहेगी: एसडीओ ने बताया कि उम्मीदवार को चुनाव व्यय का लेखा नामांकन के दिन से ही रखना होगा़ पंचायत समिति के चुनाव में उम्मीदवार को 50 हजार की राशि तक खर्च करने की सीमा निर्धारित की गयी है़ मुखिया व वार्ड सदस्य का नामांकन प्रखंड कार्यालय में होगा: इसके लिए आरो व एआरो बनाये गये है. नामांकन प्रपत्र 29 अक्तूबर से संबंधित प्रखंड कार्यालय में ही मिलेंगे़ मुखिया के लिए नामांकन शुल्क 250 रुपये व वार्ड सदस्य के लिए 100 रुपये लगेगा़ आरक्षित वर्ग व महिला को शुल्क में 50 प्रतिशत की रियायत मिलेगी़
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29 से मिलेंगे नामांकन प्रपत्र व 30 से होगा नामांकन
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Prabhat Khabar Digital Desk
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