हजारीबाग. ऊंची आवाज में लाउडस्पीकर व डीजे बजाने पर कार्रवाई होगी. सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने इस संबंध में सभी थाना प्रभारियों को एक आदेश पारित किया हैै. जिसमें कहा गया है कि बिना अनुमति के शहरी क्षेत्र में ऊंची आवाज में लाउडस्पीकर एवं डीजे बजाने पर उसके विरु द्ध कार्रवाई की जायेगी. ऊंची आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर बिहार ध्वनि प्रदूषण और ध्वनि नियंत्रण अधिनियम 1955 तथा सर्वोच्च न्यायालय के पारित आदेश का भी उल्लंघन होता है. चार डीजे साउंड पर कार्रवाई : एसडीओ ने कहा कि डीजे स्पार्ट नूरा, डीजे राजन नूरा, डीजे नूरी नूरा एवं बबलू डीजे लाइट हजारीबाग के खिलाफ कार्रवाई होगी. इन डीजे साउंड संचालकों को 27 अप्रैल को ध्वनि प्रदूषण और ध्वनि नियंत्रण अधिनियम 1955 का उल्लंघन करते पाया गया है. इनके संचालकों ने नियमों की अनदेखी करते हुए रातभर ऊंची आवाज में डीजे बजाया. जिससे लोगों को ध्वनि प्रदूषण का सामना करना पड़ा.
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शहर के चार डीजे साउंड संचालकों पर होगा केस
हजारीबाग. ऊंची आवाज में लाउडस्पीकर व डीजे बजाने पर कार्रवाई होगी. सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने इस संबंध में सभी थाना प्रभारियों को एक आदेश पारित किया हैै. जिसमें कहा गया है कि बिना अनुमति के शहरी क्षेत्र में ऊंची आवाज में लाउडस्पीकर एवं डीजे बजाने पर उसके विरु द्ध कार्रवाई की जायेगी. ऊंची आवाज में […]
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