हजारीबाग : नाबालिग से दुष्कर्म के एक अभियुक्त नीतेश कुमार मेहता को 20 वर्ष कैद की सजा सुनायी गयी है. यह निर्णय अपर सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार के न्यायालय में सुनाया गया. निर्णय के मुताबिक अभियुक्त पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतने का प्रावधान रखा गया है.
साथ ही कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को निर्देश दिया है कि जुर्माना की राशि पीड़िता को उपलब्ध कराये. दुष्कर्म की यह घटना 17 अप्रैल 2018 को दारू थाना क्षेत्र में घटी थी. पीड़िता के बयान पर दारू थाना में पोस्को एक्ट के तहत मामला 61-18 दर्ज किया गया था. इसमें पीड़िता ने बताया कि वह शौच के लिए नदी गयी थी.
वापसी के क्रम में अभियुक्त नीतेश ने उसे जबरन जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया था. इस मामले में अभियोजन की ओर से आठ व बचाव पक्ष से पांच लोगों की गवाही ली गयी. दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह निर्णय सुनाया गया.