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Friday, March 29, 2024

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अनलॉक-1 : गुमला में कई चीजों में मिली छूट लेकिन बरतनी होगी ये सावधानी

गुमला के डीसी शशि रंजन ने चेंबर ऑफ कामर्स से बैठक कर अनलॉक-1 में झारखंड सरकार द्वारा दिये गये छूट की जानकारी दी. डीसी ने सामाजिक दूरी का अनुपालन एवं मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करने की शर्तों का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ने अनलॉक-1 में झारखंड में कई छूटों का एलान कर दिया है. सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में गृह मंत्रालय द्वारा निर्देशित कई गतिविधियों को छूट दे दी है. गुमला में क्या छूट है, पढ़ें, दुर्जय पासवान की रिपोर्ट...

गुमला के डीसी शशि रंजन ने चेंबर ऑफ कामर्स से बैठक कर अनलॉक-1 में झारखंड सरकार द्वारा दिये गये छूट की जानकारी दी. डीसी ने सामाजिक दूरी का अनुपालन एवं मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करने की शर्तों का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ने अनलॉक-1 में झारखंड में कई छूटों का एलान कर दिया है. सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में गृह मंत्रालय द्वारा निर्देशित कई गतिविधियों को छूट दे दी है. गुमला में क्या छूट है, पढ़ें, दुर्जय पासवान की रिपोर्ट…

गुमला में 30 जून तक मिली छूट

शहरी क्षेत्र में मोबाईल, घड़ी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित उत्पादन जैसे टीवी, आईटी से संबंधित उत्पादन जैसे कंप्यूटर एवं अन्य कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन जैसे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एयर कूलर आदि से संबंधित सभी प्रकार की दुकानें खुलेगी. निजी कंपनियों की कॉल सेंटर खुलेगी. पूंजीगत समान, भारी मशीनरी, जनरेटर की दुकानें खुलेगी.

आईटी हार्डवेयर प्रोडक्ट्स, नेटवर्किंग इक्विपमेंट सॉफ्टवेयर, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स की दुकानें खुलेगी. इलेक्ट्रीकल प्रोडक्ट्स जैसे तार, स्विचगियर, लाइट, पंखे, कूलर गीजर, इनवर्टर की दुकानें खुलेगी. कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन, एयर कंडीशनर की दुकानें खुलेगी. ऑटोमोबाइल्स, साइकिल, ट्रैक्टर, ऑटो एसेसरीज तथा बैटरी की दुकानें खुलेगी. जेवर दुकान, चश्मा और कॉन्टैक्ट लेंसेज की दुकानें, घड़ियों की दुकानें, किचन और बर्तनों की दुकान, फर्नीचर की दुकान खुलेगी.

इसके अलावा उक्त निर्देश के आलोक में जिले में शहरी क्षेत्रों में गैरेज और मोटर वर्कशॉप को खोलने की इजाजत दी गयी है. रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, मगर वहां से सिर्फ होम डिलिवरी किया जा सकेगा. वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी खोलने की इजाजत मिली है. जिसमें ऑटो रिक्शा, टेंपो, ई-रिक्शा और सामान्य रिक्शा शामिल होगा.

गुमला में इन शर्तों पर खोली जायेगी दुकानें

अनुमति प्रदत संबंधित दुकानों/संस्थानों तथा प्रतिष्ठानों के संचालक आवश्यक सुरक्षा किट यथा मास्क, ग्लव्स पहने रहेंगे. इस कार्य में लगे स्टाफ को भी सुरक्षा किट उपलब्ध कराना है. यथासंभव स्टाफ तथा मजदूर बाहर के जिलों का नहीं रखकर स्थानीय व्यवस्था के तहत रखे जायेंगे. स्वयं एवं स्टाफ के घर वापस जाने पर सैनिटाइज होकर ही परिवार के सदस्यों से मिलेंगे.

सभी दुकानों, संस्थानों तथा प्रतिष्ठानों में थर्मल स्कैनर रखा जाएगा. 2-3 दिनों के अंतराल में स्टाफ तथा मजदूरों का थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य होगा. किसी प्रकार का लक्षण पाये जाने पर जिला प्रशासन को अवगत कराने का निर्देश दिया गया है. दुकानों को नियमित रूप से डिसइनफेक्ट कराया जाना अनिवार्य होगा. दुकान पर एक समय में पांच से अधिक ग्राहक खड़े नहीं होंगे. सामाजिक दूरी का अनुपालन करना अनिवार्य होगा. इसके अलावा ग्राहकों को मास्क पहनने एवं समाजिक अनुपालन करने हेतु जागरूक करना अनिवार्य होगा.

वाहन चालकों के लिए जारी निर्देश

कंटेनमेंट जोन के बाहर जिला के अंदर ऑटो-रिक्शा, टेंपो, ई- रिक्शा, सामान्य रिक्शा को भाड़े पर चलाने का निर्देश जारी किया गया है. इसके लावा ऑटो रिक्शा, टेंपो, व्यवसायिक वाहन की श्रेणी में निबंधित होना चाहिए. सक्षम प्राधिकार से परमिट निर्गत होना चाहिए. परमिट ही उनका रूट पास माना जाएगा. इन्हें अलग से पास लेने की जरूरत नहीं होगी. ई-रिक्शा की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत रूट पास उनका पास माना जायेगा.

परमिट तथा रूट पास की प्रति ऑटो, ई रिक्शा के सामने वाले शीशे पर चिपकाया जाना अनिवार्य होगा. ऑटो की बुकिंग प्रारंभ स्थान से गंतव्य स्थान के लिए ही होगी. बीच में रुककर सवारी लेना प्रतिबंधित रहेगा. बुकिंग शेयरिंग बेसिस पर मान्य नहीं होगा. चालक को मास्क या फेस कवर इत्यादि पहनना एवं यात्रियों को शारीरिक दूरी का पालन करते हुए सीट के दोनों किनारे पर बैठना अनिवार्य होगा.

वाहन में सैनिटाइजर रखना होगा. प्रत्येक बार नये यात्री के बैठने के पूर्व सीटों को सैनिटाइज करना होगा. यात्रा के दौरान यात्रियों तथा चालक के द्वारा धूम्रपान, पान गुटखा, खैनी खाना प्रतिबंधित रहेगा. नियमों का उल्लंघन होने पर मोटर वाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.

रात नौ से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू

उपायुक्त ने कहा कि 09 बजे रात से 05 बजे सुबह तक कर्फ्यू जारी रहेगा. इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी सदर बसिया एवं चैनपुर अलग से आदेश जारी करेंगे. 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिला एवं गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को अति आवश्यक कार्य (चिकित्सीय कार्य) को छोड़कर बाहर नहीं निकलना है. इसके अलावा उपायुक्त ने चालक तथा यात्रियों से स्मार्टफोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने का अनुरोध किया है. जिससे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में बचाव संभव हो सके. बैठक में प्रशिक्षु आईएएस मनीष कुमार, एसडीओ जीतेंद्र कुमार देव, चेंबर ऑफ कॉमर्स गुमला के प्रतिनिधि थे.

Posted By: Amlesh Nandan Sinha.

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