शपथ ग्रहण व उपाध्यक्ष चुनाव को लेकर गुमला अनुमंडल कार्यालय परिसर में निषेधाज्ञा लागू

Updated at : 13 Mar 2026 9:30 PM (IST)
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शपथ ग्रहण व उपाध्यक्ष चुनाव को लेकर गुमला अनुमंडल कार्यालय परिसर में निषेधाज्ञा लागू

14 मार्च को सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक 100 मीटर दायरे में पांच या अधिक लोगों के जमावड़ा व हथियारों पर प्रतिबंध

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14 मार्च को सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक 100 मीटर दायरे में पांच या अधिक लोगों के जमावड़ा व हथियारों पर प्रतिबंधगुमला. नगर परिषद गुमला (वर्ग-ख) के नवनिर्वाचित अध्यक्ष व वार्ड पार्षदों के शपथ ग्रहण तथा उपाध्यक्ष पद के अप्रत्यक्ष निर्वाचन कार्यक्रम के मद्देनजर अनुमंडल कार्यालय परिसर में निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है. अनुमंडल पदाधिकारी सह दंडाधिकारी गुमला राजीव नीरज ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (पूर्व में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 14 मार्च 2026 को सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक अनुमंडल कार्यालय परिसर और उसके 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है. जारी आदेश के अनुसार इस अवधि में 100 मीटर की परिधि में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा. साथ ही अस्त्र-शस्त्र के साथ किसी प्रकार के प्रदर्शन पर रोक लगायी गयी है. परिसर में घातक हथियार, आग्नेयास्त्र या विस्फोटक पदार्थ लाने और ले जाने पर भी प्रतिबंध रहेगा. यह आदेश शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों पर भी लागू होगा. हालांकि सरकारी पदाधिकारी व कर्मचारी, ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल तथा नेपालियों और सिखों द्वारा पारंपरिक रूप से धारण की जाने वाली खुखरी व कृपाण पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा. इसके अलावा गुमला नगर परिषद क्षेत्र में रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा. यह प्रावधान मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर लागू नहीं होगा, लेकिन इन स्थलों का उपयोग किसी प्रकार के चुनाव प्रचार के लिए प्रतिबंधित रहेगा. जिला प्रशासन ने यह भी निर्देश दिया है कि कोई भी व्यक्ति, संगठन या समूह सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, एसएमएस, फेसबुक, ट्विटर आदि के माध्यम से फेक न्यूज, भ्रामक संदेश, फोटो या सूचना का प्रसार नहीं करेगा. ऐसा पाये जाने पर संबंधित के खिलाफ विधि-सम्मत कार्रवाई की जायेगी. प्रशासन ने नागरिकों से शांति और विधि-व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग करने की अपील की है.

अनुमंडल कार्यालय सभागार में होगा शपथ ग्रहण

नगर परिषद गुमला के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और वार्ड पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार 14 मार्च 2026 को अनुमंडल कार्यालय गुमला के सभागार में आयोजित होगा. इसके बाद नगर परिषद के उपाध्यक्ष पद के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी की जायेगी. सभी प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के बाद उपाध्यक्ष का शपथ ग्रहण लगभग दोपहर दो बजे कराया जायेगा.

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