उत्कर्ष अभियान के तहत जुरमू पंचायत में लगा कैंप

Updated at : 15 Jul 2025 9:42 PM (IST)
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उत्कर्ष अभियान के तहत जुरमू पंचायत में लगा कैंप

उत्कर्ष अभियान के तहत जुरमू पंचायत में लगा कैंप

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डुमरी. जुरमू पंचायत भवन परिसर में मंगलवार को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कार्यक्रम में गुमला डीडीसी दिलेश्वर महतो, बीडीओ उमेश कुमार स्वांसी, प्रमुख जीवंती एक्का, मुखिया प्रदीप मिंज, पंचायत सचिव धन्नजय सिंह शामिल हुए. कार्यक्रम में डीडीसी ने सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं को बताते हुए कहा कि सरकार द्वारा दिये जा रहे लाभ को सभी को लेना है. यह कैंप आप लोगों की सुविधा हेतु लगाया गया है. ताकि आप सभी का कार्य हो सके. जुरमू गांव की महिलाओं ने डीडीसी को गांव में खराब सड़क, तालब से ग्रोटो तक की खराब सड़क को जल्द निर्माण कराने की अपील की. कार्यक्रम में जसिंता देवी की गोद भराई कार्यक्रम किया गया. कार्यक्रम के बाद लालमइत चीक बड़ाइक की आम बागवानी का निरीक्षण किया गया. मौके पर आनंद प्रकाश सोरेन, रोजगार सेवक अमित जायसवाल, भगवत कुमार, विजय अलेन, पंकज टोप्पो, कुंदन कुमार, आधार ऑपरेटर, पंचायत बीएलओ समेत ग्रामीण मौजूद थे.

कई दुकानों पर लगाया गया जुर्माना

चैनपुर. प्रखंड मुख्यालय में मंगलवार को खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा विशेष जांच अभियान चलाया गया. अभियान का नेतृत्व खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी लव कुमार गुप्ता ने किया. जांच के दौरान चैनपुर बस स्टैंड, एमएलए रोड और कुरुमगढ़ रोड स्थित कई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान महावीर होटल से रसगुल्ला, अजीत जनरल स्टोर से मधुसूदन घी, विनीत किराना स्टोर से आधुनिक हल्दी पाउडर, विशाल किराना स्टोर से सुपर फ्रेश हल्दी पाउडर और धाना होटल से लड्डू के सैंपल लिए गये. सभी सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गये हैं. मौके पर दुकानदारों को निर्देश दिये गये कि वे एक्सपायरी उत्पाद न बेचें और खाद्य सामग्री पर स्पष्ट लेबलिंग करें. इसके अलावा, नियमित पेस्ट कंट्रोल कराने, होटल व रेस्टोरेंट स्टाफ को एप्रोन, ग्लब्स और हेड गियर पहनाने तथा सभी कर्मचारियों का समय-समय पर मेडिकल परीक्षण कराने के निर्देश दिये गये. एफएसएसएआइ अधिनियम 2006 के उल्लंघन, स्वच्छता में कमी और बिना लाइसेंस संचालन के चलते अनिल बड़ा, अंशु अभिषेक बड़ा, अजीत जनरल स्टोर, अनुराग होटल और विनीत किराना स्टोर पर जुर्माना लगाया गया. साथ ही कोटपा अधिनियम के तहत स्कूल क्षेत्र में तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों पर भी कार्रवाई की गयी. तारा देवी, सुमन मिंज, अनिल बड़ा और अंशु अभिषेक बड़ा को तंबाकू उत्पाद न बेचने की सख्त चेतावनी दी गयी और उन पर उचित जुर्माना लगाया गया.

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