चाची की हत्या करने वाले भतीजे को उम्रकैद

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चाची की हत्या करने वाले भतीजे को उम्रकैद

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प्रतिनिधि, गुमला जमीन विवाद में अपनी ही चाची की निर्मम हत्या करने वाले भतीजे को अदालत ने कड़ी सजा सुनायी है. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. फैसले के बाद पीड़ित परिवार को चार वर्ष पुराने मामले में न्याय मिला. जानकारी के अनुसार रायडीह थाना क्षेत्र के कनहार टोली गांव में 12 जून 2022 की रात एक पारिवारिक विवाद ने खूनी रूप ले लिया था. विवाद के बीच भतीजे निर्दोष कुजूर ने अपनी चाची विनको कुजूर की टांगी से जानलेवा हमला कर दिया था.जिससे विनको कुजूर की मौके पर ही मौत हो गयी थी. मृतका के पति विश्राम कुजूर ने घटना के बाद रायडीह थाना में अपने भतीजे निर्दोष कुजूर के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था. गवाहों के बयान, अनुसंधान में जुटाये गये प्रमाण तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजीत कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

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Akarsh Aniket

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